भारतीय दंड संहिता की धारा 314 के अनुसार-
जो कोई गर्भवती स्त्री का गर्भपात कारित करने के आशय से कोई ऐसा कार्य करेगा, जिससे स्त्री की मृत्यु कारित हो जाए, तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास जिसे दस वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है या दण्डित किया जाएगा, और साथ ही वह आर्थिक दण्ड के लिए भी उत्तरदायी होगा।
यदि वह कार्य स्त्री की सहमति के बिना किया जाए – और यदि वह कार्य उस स्त्री की सहमति के बिना किया जाए, तो उसे आजीवन कारावास, या उपरोक्त दण्ड से, दण्डित किया जाएगा।
लागू अपराध
भारतीय दण्ड संहिता के संहिता मे गर्भपात कारित करने के आशय से कोई ऐसा कार्य करेगा, जिससे स्त्री की मृत्यु हो जाती है, ऐसा कृत्य करने वाला व्यक्ति किसी एक अवधि के लिये कारावास, जिसे दस वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है अथवा दण्डित किया जा सकता है या दोनो का भागीदार होगा ।
भारतीय दण्ड संहिता की धारा-314 के सजा का प्रवधान
किसी गर्भवती स्त्री का गर्भपात कारित करने के आशय से स्त्री की मृत्यु हो जाए तो वह किसी एक अवधि के लिये कारावास, जिसे दस वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है या दण्डित किया जा सकता है अथवा आर्थिक दण्ड का उत्तरदायी होगा ।