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सीआरपीसी की धारा 168 | अधीनस्थ पुलिस अधिकारी द्वारा अन्वेषण की रिपोर्ट | CrPC Section- 168 in hindi| No Report of investigation by subordinate police officer.

नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 168 के बारे में पूर्ण जानकारी देंगे। क्या कहती है दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 168 कब लागू होती है, यह भी इस लेख के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे।

धारा 168 का विवरण

दण्ड प्रक्रिया संहिता (CrPC) में धारा 168 के अन्तर्गत जब कोई पुलिस अधिकारी किसी मामले की जांच करता है तब वह उस जांच के परिणाम की रिपोर्ट पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को करेगा। यह धारा 168 ऐसे मामलों में पुलिस अधिकारी व्दारा अन्वेषण की रिपोर्ट भारसाधक अधिकारी को प्रस्तुत करने को बतलाती है।

सीआरपीसी की धारा 168 के अनुसार

अधीनस्थ पुलिस अधिकारी द्वारा अन्वेषण की रिपोर्ट-

जब कोई अधीनस्थ पुलिस अधिकारी इस अध्याय के अधीन कोई अन्वेषण करता है तब वह उस अन्वेषण के परिणाम की रिपोर्ट पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को करेगा।

Report of investigation by subordinate police officer-
When any subordinate police officer has made any investigation under this Chapter, he shall report the result of such investigation to the officer in charge of the police station.

हमारा प्रयास सीआरपीसी की धारा 168 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।

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