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पॉक्सो एक्ट की धारा 23 | मीडिया के लिए प्रक्रिया | Pocso Act Section- 23 by in hindi | Procedure for media.

POCSO Section- 23

नमस्कार दोस्तों, आज हम पॉक्सो एक्ट की धारा 23 के बारे में सम्पूर्ण जानकारी देंगे। क्या कहती है पॉक्सो एक्ट (POCSO ACT) की धारा 23? साथ ही हम आपको POCSO ACT की धारा 23 क्या परिभाषित करती है, इस लेख के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे।

पॉक्सो एक्ट (POCSO ACT) की धारा 23 का विवरण

पॉक्सो एक्ट की धारा 23 के अंतर्गत जो कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार के मीडिया या स्टूडियो या फोटो चित्रण संबंधी सुविधाओं से, कोई पूर्ण या अधिप्रमाणित सूचना रखे बिना, किसी बालक के संबंध में कोई रिपोर्ट नहीं करेगा या उस पर कोई टीका-टिप्पणी नहीं करेगा, तो यह पॉक्सो एक्ट की धारा 23 मीडिया के लिए प्रक्रिया को परिभाषित करता है।

पॉक्सो एक्ट (POCSO ACT) की धारा 23 के अनुसार

मीडिया के लिए प्रक्रिया-

(1) कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार के मीडिया या स्टूडियो या फोटो चित्रण संबंधी सुविधाओं से, कोई पूर्ण या अधिप्रमाणित सूचना रखे बिना, किसी बालक के संबंध में कोई रिपोर्ट नहीं करेगा या उस पर कोई टीका-टिप्पणी नहीं करेगा जिससे उसकी ख्याति का हनन या उसकी निजता का अतिलंघन होना प्रभावित होता हो।
(2) किसी मीडिया से कोई रिपोर्ट, बालक की पहचान को, जिसके अंतर्गत उसका नाम, पता, फोटोचित्र, परिवार के ब्यौरे, विद्यालय, पड़ोस या कोई ऐसी अन्य विशिष्टियां भी हैं, जिनसे बालक की पहचान का प्रकटन होता हो, प्रकट नहीं करेगी :
परन्तु ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किए जाएंगे, अधिनियम के अधीन मामले का विचारण करने के लिए सक्षम विशेष न्यायालय ऐसे प्रकटन के लिए अनुज्ञात कर सकेगा यदि उसकी राय में ऐसा प्रकटन, बालक के हित में है।
(3) मीडिया या स्टूडियो या फोटो चित्रण संबंधी सुविधाओं का कोई प्रकाशक या स्वामी, संयुक्त रूप और पृथक् रूप से अपने कर्मचारी के किसी कार्यों और लोपों के लिए दायित्वाधीन होगा।
(4) कोई व्यक्ति जो उपधारा (1) या उपधारा (2) के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि छह मास से कम की नहीं होगा किन्तु जो एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से, दंडित किए जाने के लिए दायी होगा।

Procedure for media-
(1) No person shall make any report or present comments on any child from any form of media or studio or photographic facilities without having complete and authentic information, which may have the effect of lowering his reputation or infringing upon his privacy.
(2) No reports in any media shall disclose, the identity of a child including his name, address, photograph, family details, school, neighbourhood or any other particulars which may lead to disclosure of identity of the child:
Provided that for reasons to be recorded in writing, the Special Court, competent to try the case under the Act, may permit such disclosure, if in its opinion such disclosure is in the interest of the child.
(3) The publisher or owner of the media or studio or photographic facilities shall be jointly and severally liable for the acts and omissions of his employee.
(4) Any person who contravenes the provisions of sub-section (1) or sub section (2) shall be liable to be punished with imprisonment of either description for a period which shall not be less than six months but which may extend to one year or with fine or with both.

हमारा प्रयास पॉक्सो एक्ट की धारा 23 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप बेझिझक कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।
धन्यवाद

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