पॉक्सो एक्ट की धारा 13 | अश्लील प्रयोजनों के लिए बालक का उपयोग | Pocso Act Section- 13 in hindi | Use of child for pornographic purposes.

Pocso Section-13

नमस्कार दोस्तों, आज हम पॉक्सो एक्ट की धारा 13 के बारे में सम्पूर्ण जानकारी देंगे। क्या कहती है पॉक्सो एक्ट (POCSO ACT) की धारा 13? साथ ही हम आपको POCSO ACT की धारा 13 के अंतर्गत क्या परिभाषित करती है, इस लेख के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे।

पॉक्सो एक्ट (POCSO ACT) की धारा 13 का विवरण

पॉक्सो एक्ट की धारा 13 के अंतर्गत जो कोई व्यक्ति किसी बालक का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इंटरनेट अथवा किसी टीवी प्रोग्राम द्वारा अश्लील प्रयोजनों के लिए बालक का उपयोग करता है तो यह पॉक्सो एक्ट की धारा 13 ऐसे मामलो को परिभाषित करती है।

पॉक्सो एक्ट (POCSO ACT) की धारा 13 के अनुसार-

अश्लील प्रयोजनों के लिए बालक का उपयोग-

जो कोई किसी बालक का, मीडिया के (जिसमें टेलीविजन चैनलों या इंटरनेट या कोई अन्य इलेक्ट्रानिक प्ररूप या मुद्रित प्ररूप द्वारा प्रसारित कार्यक्रम या विज्ञापन चाहे ऐसे कार्यक्रम या विज्ञापन का आशय व्यक्तिगत उपयोग या वितरण के लिए हो या नहीं, सम्मिलित है) किसी प्ररूप में ऐसे लैंगिक परितोषण के प्रयोजनों के लिए उपयोग करता है, जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं—
(क) किसी बालक की जननेंद्रियों का प्रतिदर्शन करना;
(ख) किसी बालक का उपयोग वास्तविक या नकली लैंगिक कार्यों में (प्रवेशन के साथ या उसके बिना) करना;
(ग) किसी बालक का अशोभनीय या अश्लीलतापूर्ण प्रतिदर्शन करना;
वह किसी बालक का अश्लील प्रयोजनों के लिए उपयोग करने के अपराध का दोषी होगा।
स्पष्टीकरण– इस धारा के प्रयोजनों के लिए “किसी बालक का उपयोग” पद में अश्लील सामग्री को तैयार, उत्पादन, प्रस्थापन, पारेषण प्रकाशन सुकर और वितरण करने के लिए मुद्रण, इलेक्ट्रानिक, कम्प्यूटर या किसी अन्य तकनीक के किसी माध्यम से किसी बालक को अंतर्वलित करना सम्मिलित है।

Use of child for pornographic purposes-
Whoever, uses a child in any form of media (including programme or advertisement telecast by television channels or internet or any other electronic form or printed form, whether or not such programme or advertisement is intended for personal use or for distribution), for the purposes of sexual gratification, which includes-
(a) representation of the sexual organs of a child;
(b) usage of a child engaged in real or simulated sexual acts (with or without penetration);
(c) the indecent or obscene representation of a child, shall be guilty of the offence of using a child for pornographic purposes.
Explanation- For the purposes of this section, the expression “use a child” shall include involving a child through any medium like print, electronic, computer or any other technology for preparation, production, offering, transmitting, publishing, facilitation and distribution of the pornographic material.

हमारा प्रयास पॉक्सो एक्ट की धारा 13 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप बेझिझक कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।
धन्यवाद

1 thought on “पॉक्सो एक्ट की धारा 13 | अश्लील प्रयोजनों के लिए बालक का उपयोग | Pocso Act Section- 13 in hindi | Use of child for pornographic purposes.”

  1. अगर किसी व्यक्ति से गलती से कोई एक वीडियो शेयर हो गया जो अपनी पास्को एक्ट 13 का उल्लंघन करता है तो क्या उस उस केस में उस व्यक्ति को जमानत मिलेगी

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