नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 74 के बारे में पूर्ण जानकारी देंगे। क्या कहती है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 74, साथ ही क्या बतलाती है, यह भी इस लेख के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे।
धारा 74 का विवरण
भारतीय साक्ष्य अधिनियम (Indian Evidence Act) की धारा 74 के अन्तर्गत वे दस्तावेजें जो प्रभुतासम्पन्न प्राधिकारी के, शासकीय निकायों और अधिकरणों के, तथा भारत के किसी भाग या कामनवेल्थ के, या किसी विदेश के विधायी, न्यायिक तथा कार्यपालक लोक आफिसरों के कार्यों के रूप में या कार्यों के अभिलेख के रूप में हैं अथवा किसी राज्य में रखे गये प्राइवेट दस्तावेजों के लोक अभिलेख, लोक दस्तावेज होते है।
भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 74 के अनुसार
लोक दस्तावेजें–
निम्नलिखित दस्तावेजें लोक दस्तावेज हैं:
(1) वे दस्तावेजें जो
(i) प्रभुतासम्पन्न प्राधिकारी के,
(ii) शासकीय निकायों और अधिकरणों के, तथा
(iii) भारत के किसी भाग या कामनवेल्थ के, या किसी विदेश के विधायी, न्यायिक तथा कार्यपालक लोक आफिसरों के,
कार्यों के रूप में या कार्यों के अभिलेख के रूप में हैं;
(2) किसी राज्य में रखे गये प्राइवेट दस्तावेजों के लोक अभिलेख
Public documents–
The following documents are public documents :
(1) documents forming the acts, or records of the acts-
(i) of the sovereign authority,
(ii) of official bodies and tribunals, and
(iii) of public officers, legislative, judicial and executive, of any part of India or of the Commonwealth, or of a foregin country;
(2) public records kept in any State of private documents.
टिप्पणियाँ
वाद पत्र को लोक दस्तावेज नहीं माना गया है। यह साक्ष्य में तब तक ग्राह्य नहीं होता जब तक इसकी अन्तर्वस्तुओं को साबित नहीं कर दिया जाता है।
हमारा प्रयास भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 74 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।
पासबुक मे दर्ज राशि लोक साक्ष्य है या नही
अगर वास्तव मे बैंक राशि किसी मामले मे प्रमाण की अवश्यकता है, तो साक्ष्य के रूप मे लाया जा सकता है।
कृपया लोक दस्तावेज की सूची भेजने का कष्ट करें।ऐसे कम श्रौताओ को समझ आ रहा है। Kindly send list of public documents
यह कि मैं ब्रान्च पोस्ट मास्टर थे हम 5-6 घंटे कार्य करते थे पर वेतन 3 घंटे का दिया गया है तो क्या हम अपने कार्यभार अथवा वर्कलोड की सत्यापित प्रतिलिपि धारा 76 व 74 के तहत आवेदन कर मांग सकते हैं
ले सकते है।