आईपीसी की धारा 376AB | बारह वर्ष से कम आयु की स्त्री से बलात्संग के लिए दण्ड | IPC Section- 376AB in hindi| Punishment for rape on woman under twelve years of age.

नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 376AB के बारे में पूर्ण जानकारी देंगे। क्या कहती है आईपीसी की धारा 376AB, कैसे क्या सजा मिलती है और जमानत कैसे मिलती है, और यह अपराध किस श्रेणी में आता है, इस लेख के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे।

धारा 376AB का विवरण

भारतीय दण्ड संहिता (IPC) में धारा 376AB के विषय में पूर्ण जानकारी देंगे। जो कोई बारह वर्ष से कम आयु की किसी स्त्री से बलात्संग करेगा, तो वह आईपीसी की धारा 376AB के अंतर्गत दंड एवं जुर्माने से दण्डित किया जाएगा।

आईपीसी की धारा 376AB के अनुसार

बारह वर्ष से कम आयु की स्त्री से बलात्संग के लिए दण्ड–

जो कोई बारह वर्ष से कम आयु की किसी स्त्री से बलात्संग करेगा, वह कठिन कारावास से, जिसकी अवधि बीस वर्ष से कम की नहीं होगी, किन्तु जो आजीवन कारावास, जिसका अभिप्राय उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए कारावास होगा, तक की हो सकेगी और जुर्माने से, अथवा मृत्यु से दण्डित किया जाएगा :
परन्तु ऐसा जुर्माना पीड़ित की चिकित्सा व्ययों और पुनर्वास की पूर्ति करने के लिए न्यायोचित और युक्तियुक्त होगा :
परन्तु यह और कि इस उपधारा के अधीन अधिरोपित किसी भी जुर्माने का संदाय पीड़ित को किया जाएगा।

Punishment for rape on woman under twelve years of age-
Whoever, commits rape on a woman under twelve years of age shall be punished with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than twenty years, but which may extend to imprisonment for life, which shall mean imprisonment for the remainder of that person’s natural life, and with fine or with death:
Provided that such fine shall be just and reasonable to meet the medical expenses and rehabilitation of the victim :
Provided further that any fine imposed under this section shall be paid to the victim.

लागू अपराध

बारह वर्ष से कम आयु की स्त्री से बलात्संग का अपराध करने वाला व्यक्ति।
सजा- कठिन कारावास, जिसकी अवधि बीस वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु, जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, जिसका अभिप्राय उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए कारावास होगा और जुर्माना अथवा मृत्यु।
यह अपराध एक गैर-जमानतीय और संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है।
सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय है।
यह अपराध समझौते योग्य नहीं है।

जुर्माना/सजा (Fine/Punishment) का प्रावधान

भारतीय दंड संहिता की धारा 376AB के अंतर्गत जो कोई बारह वर्ष से कम आयु की किसी स्त्री से बलात्संग करेगा, वह कठिन कारावास से, जिसकी अवधि बीस वर्ष से कम की नहीं होगी, किन्तु जो आजीवन कारावास, जिसका अभिप्राय उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए कारावास होगा, तक की हो सकेगी और जुर्माने से, अथवा मृत्यु से दण्डित किया जाएगा।

जमानत (Bail) का प्रावधान

भारतीय दंड संहिता की धारा 376AB अंतर्गत जो अपराध कारित किए जाते है वह अपराध दंड प्रक्रिया संहिता में गैर-जमानतीय (Non-Baileble) अपराध की श्रेणी में आते है, इसलिए इस धारा के अंतर्गत किए गए अपराध में जमानत नही मिल सकेगी।

अपराधसजाअपराध श्रेणीजमानतविचारणीय
बारह वर्ष से कम आयु की स्त्री से बलात्संग का अपराध करने वाला व्यक्ति।कठिन कारावास, जिसकी अवधि बीस वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु, जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, जिसका अभिप्राय उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए कारावास होगा और जुर्माना अथवा मृत्यु।संज्ञेयगैर-जमानतीयसेशन न्यायालय द्वारा

हमारा प्रयास आईपीसी की धारा 376AB की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।

3 thoughts on “आईपीसी की धारा 376AB | बारह वर्ष से कम आयु की स्त्री से बलात्संग के लिए दण्ड | IPC Section- 376AB in hindi| Punishment for rape on woman under twelve years of age.”

    • बेल जल्दी नही मिल पाायेगी, समय लगेगा लेकिन हाइकोर्ट से मिलेगी। 6-1 वर्ष मे और FIR देखकर ही कुछ सही कहा जा सकता है।

      Reply
  1. धारा 376 एबी में जमानत का प्रावधान नहीं है जमानत किस आधार पर मिलेगी कृपया सही जानकारी उपलब्ध कराएं

    Reply

Leave a Comment