भारतीय दण्ड संहिता के संहिता मे गर्भपात कारित करने के आशय से कोई ऐसा कार्य करेगा, जिससे स्त्री की मृत्यु हो जाती है, ऐसा कृत्य करने वाला व्यक्ति किसी एक अवधि के लिये कारावास, जिसे दस वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है अथवा दण्डित किया जा सकता है या दोनो का भागीदार होगा ।