नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 156 के बारे में पूर्ण जानकारी देंगे। क्या कहती है भारतीय दंड संहिता की धारा 156? साथ ही हम आपको IPC की धारा 156 सम्पूर्ण जानकारी कैसे क्या सजा मिलती है और जमानत कैसे मिलेगी, और यह अपराध किस श्रेणी में आता है, इस लेख के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे।
धारा 156 का विवरण
भारतीय दण्ड संहिता (IPC) में धारा 156 के विषय में पूर्ण जानकारी देंगे। जब कभी ऐसे व्यक्ति के फायदे के लिए या ऐसे व्यक्ति की ओर से बल्वा किया जाए, जो किसी भूमि का, जिसके विषय में ऐसा बल्वा हो, स्वामी हो या अधिभोगी हो या जो ऐसी भूमि में या बल्बे के पैदा करने वाले किसी विवादग्रस्त विषय में कोई हित रखने का दावा करता हो। उस व्यक्ति का अभिकर्ता या प्रबन्धक इस धारा के तहत अपराधी माना जायेगा और उस पर यह धारा 156 अप्लाई होगी। भारतीय दण्ड संहिता की धारा 156 इसी विषय के बारे में बतलाती है।
आईपीसी की धारा 156 के अनुसार-
उस स्वामी या अधिभोगी के अभिकर्ता का दायित्व, जिसके फायदे के लिए बल्वा किया जाता है-
जब कभी ऐसे व्यक्ति के फायदे के लिए या ऐसे व्यक्ति की ओर से बल्वा किया जाए, जो किसी भूमि का, जिसके विषय में ऐसा बल्वा हो, स्वामी हो या अधिभोगी हो या जो ऐसी भूमि में या बल्बे के पैदा करने वाले किसी विवादग्रस्त विषय में कोई हित रखने का दावा करता हो या जो उससे कोई फायदा प्रतिगृहीत कर या पा चुका हो,
तब उस व्यक्ति का अभिकर्ता या प्रबन्धक जुर्माने से दण्डनीय होगा, यदि ऐसा अभिकर्ता या प्रबन्धक यह विश्वास करने का कारण रखते हुए कि ऐसे बल्वे का किया जाना सम्भाव्य था या कि जिस विधिविरुद्ध जमाव द्वारा ऐसा बल्वा किया गया था उसका किया जाना सम्भाव्य था, अपनी शक्ति-भर सब विधिपूर्ण साधनों का ऐसे बल्वे या जमाव का किया जाना निवारित करने के लिए और उसको दबाने और बिखरने के लिए उपयोग नहीं करता या करते।
Liability of agent of owner or occupier for whose benefit riot is committed-
Whenever a riot is committed for the benefit or on behalf of any person who is the owner or occupier of any land respecting which such riot takes place, or who claims any interest in such land, or in the subject of any dispute which gave rise to the riot, or who has accepted or derived any benefit therefrom,
the agent or manager of such person shall be punishable with fine, if such agent or manager having reason to believe that such riot was likely to be committed, or that the unlawful assembly by which such riot was committed was likely to be held, shall not use all lawful means in his power to prevent such riot or assembly from taking place and for suppressing and dispersing the same.
जब कोई भूमि का स्वामी या अधिभोगी के अभिकर्ता द्वारा इस प्रकार बल्वे को जानबूझकर अपने फायदे को सिद्ध करने के उद्देश्य से किसी भूमि में हेतु बल्वा करता है, तो वह ही इस बल्वे का जिम्मेदार भूमि का स्वामी या अधिभोगी के अभिकर्ता होगा। तब यह धारा अप्लाई होती है, जिसके लिए उस व्यक्ति को जुर्माना भी भरना पड़ेगा।
लागू अपराध
उस स्वामी या अधिभोगी के अभिकर्ता का दायित्व, जिसके फायदे के लिए बल्वा किया जाता है।
सजा- जुर्माना।
यह एक जमानतीय, गैर-संज्ञेय अपराध है और किसी भी श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है।
यह अपराध समझौता योग्य नही है।
सजा (Punishment) का प्रावधान
भारतीय दंड संहिता की धारा 156 के अंतर्गत जो भूमि का स्वामी या अधिभोगी के अभिकर्ता द्वारा किसी बल्वे को अपने फायदे के लिए आरंभ करता है, और उस उद्देश्य से किसी जनसमूह को इस प्रकार बल्वा कराया जाता है, कि उसका लाभ पूर्ण हो, तब वह व्यक्ति जिसने अपने फायदे के लिए बल्वा कराया गया है, तो ऐसा व्यक्ति, जुर्माने से दण्डनीय होगा।
जमानत (Bail) का प्रावधान
भारतीय दंड संहिता की धारा 156 के अंतर्गत जो अपराध कारित किए जाते है वह अपराध दंड प्रक्रिया संहिता में जमानतीय (Baileble) है, इसलिए इस धारा के अंतर्गत किए गए अपराध जमानतीय होने के कारण जमानत आसानी से मिल जाती है।
अपराध | सजा | अपराध श्रेणी | जमानत | विचारणीय |
उस स्वामी या अधिभोगी के अभिकर्ता का दायित्व, जिसके फायदे के लिए बल्वा किया जाता है। | जुर्माना। | गैर-संज्ञेय | जमानतीय | किसी भी वर्ग के मजिस्ट्रेट द्वारा |
हमारा प्रयास आईपीसी की धारा 156 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके पास कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।