नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 498 के बारे में पूर्ण जानकारी देंगे। क्या कहती है भारतीय दंड संहिता की धारा 498 साथ ही हम आपको IPC की धारा 498 के अंतर्गत दंड, जुर्माना और जमानत कैसे मिलेगी। इस लेख के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे।
स्पष्ट भाषा में कोई व्यक्ति, किसी की पत्नी की देखरेख में उसे इस आशय से ले जायेगा या बहला फुसलाकर ले जायेगा अथवा किसी यौनसंबध बनाने के आशय से छिपाएगा या निरुद्ध करेगा। वह धारा 498 के अंतर्गत अपराधी होगा।
धारा 498 का विवरण
भारतीय दण्ड संहिता (IPC) में आज हम आपको महत्वपूर्ण धारा 498 के विषय में पूर्ण जानकारी देंगे। यदि कोई यह जानते हुए कि वह किसी और की पत्नी है, और उसके पति की संज्ञान में देखरेख करता है, साथ ही वह इस आशय से बहला फुसलाकर ले जायेगा अथवा यौन संबंध बनाने के आशय से छिपाएगा या निरुद्ध करेगा, तो वह धारा 498 के अंतर्गत दंड का भागीदार होगा। इस लेख के माध्यम से हम आपको दंड, जमानत कैसे मिलेगी इत्यादि की जानकारी आप को देगें।
आईपीसी की धारा 498 के अनुसार-
विवाहित स्त्री को अपराधी आशय से फुसलाकर ले जाना या निरुद्ध रखना-
जो कोई किसी स्त्री को, जो किसी अन्य पुरुष की पत्नी है और जिसका किसी अन्य पुरुष की पत्नी होना वह जानता है, या विश्वास करने का कारण रखता है, उस पुरुष के पास या किसी ऐसे व्यक्ति के पास से, जो उस पुरुष की ओर से उसकी देख-रेख करता है, इस आशय से ले जाएगा, या फुसलाकर कर ले जाएगा कि वह किसी व्यक्ति के साथ अयुक्त संभोग करे या इस आशय से ऐसी किसी स्त्री को छिपाएगा या निरुद्ध करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से दंडित किया जाएगा।
Enticing aur talking away are detaining with criminal intent a married woman-
Whoever takes or entices away any woman who is and whom he knows or has reason to believe to be the wife of any other man, from that man, or from any person having the care of her on behalf of that man, with intent that she may have illicit intercourse with any person or conceals or detains with that intent any such women, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to two years, or with fine, or with both.
लागू अपराध
विवाहित स्त्री को अपराधी आशय से फुसलाकर ले जाना या निरुद्ध रखना।
सजा– दो वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना या दोनों का भागीदार होगा।
यह एक जमानती, गैर-संज्ञेय अपराध है और किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है।
सजा (Punishment) का प्रावधान
कोई व्यक्ति, किसी की पत्नी की देखरेख में उसे इस आशय से ले जायेगा या बहला फुसलाकर ले जायेगा अथवा किसी यौनसंबध बनाने के आशय से छिपाएगा या निरुद्ध करेगा, तो वह दो वर्ष कारावास और जुर्माना अथवा दोनो का भागीदार हो सकता है।
जमानत (Bail) का प्रावधान
यह अपराध एक जमानतीय, असंज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है। यह अपराध जमानतीय होने के कारण आसानी से जमानत मिल जाती है।
अपराध | सजा | अपराध श्रेणी | जमानत | विचारणीय |
विवाहित स्त्री को अपराधी आशय से फुसलाकर ले जाना या निरुद्ध रखना। | दो वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना या दोनों। | गैर-संज्ञेय | जमानतीय | किसी भी श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा |
हमारा प्रयास धारा 498 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है ।