धारा-121क क्या है?
कोई इंसान किसी अपराध को करने के लिये दो अथवा दो से अधिक व्यक्तियों के साथ मिलकर साजिश रच कर देश के खिलाफ किसी अपराध को अंजाम देता है तो वह,
भारतीय दंड संहिता की धारा-121क के तहत ऐसे किसी अपराध के लिए साजिश रचने के लिए 10 साल कैद या फिर उम्रकैद की सजा का प्रावधान किया गया है। देश के खिलाफ युद्ध की साजिश रचने वालों के खिलाफ या फिर ऐसे लोगों से सांठगांठ रखने वालों के खिलाफ मामला बनता है।
भारतीय दंड संहिता की धारा 121क के अनुसार-
जो कोई धारा 121 व्दारा दंडनीय अपराधों में से कोई अपराध करने के लिए 8[भारत] के भीतर 9।।। या बाहर षड्यंत्र करेगा, या 10[केंद्रीय सरकार को या किसी 11[राज्य] की सरकार को 12।।।ट आपराधिक बल व्दारा या आपराधिक बल के प्रदर्शन व्दारा आतंकित करने का षड्यंत्र करेगा, वह 13[आजीवन कारावास] से, या दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा 14[और जुर्माने से भी दंडनीय होगा] ।
स्पष्टीकरण–इस धारा के अधीन षड्यंत्र गठित होने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि उसके अनुसरण में कोई कार्य या अवैध लोप गठित हुआ हो ।