नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए एससी/एसटी अधिनियम की धारा 20 के बारे में पूर्ण जानकारी देंगे। क्या कहती है एससी/एसटी की धारा- 20, साथ ही इस धारा के अंतर्गत क्या परिभाषित किया गया है, यह सभी जानकारी इस लेख के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे।
एससी/एसटी अधिनियम की धारा- 20 का विवरण
एससी/एसटी अधिनियम (Scheduled Caste and Scheduled Tribe (Prevention of Atrocities) Act) की धारा -20 के विषय में पूर्ण जानकारी देंगे। इस अधिनियम में जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय, इस अधिनियम के उपबंध, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि या किसी रूढ़ि या प्रथा या किसी अन्य विधि के आधार पर प्रभाव रखने वाली किसी लिखित में उससे असंगत किसी बात के होते हुए भी, प्रभावी होंगे।
एससी/एसटी अधिनियम की धारा- 20 के अनुसार
अधिनियम का अन्य विधियों पर अध्यारोही होना-
इस अधिनियम में जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय, इस अधिनियम के उपबंध, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि या किसी रूढ़ि या प्रथा या किसी अन्य विधि के आधार पर प्रभाव रखने वाली किसी लिखित में उससे असंगत किसी बात के होते हुए भी, प्रभावी होंगे।
Act to override other laws—
Save as otherwise provided in this Act, the provisions of this Act shall have effect notwithstanding anything inconsistent therewith contained in any other law for the time being in force or any custom or usage or any instrument having effect by virtue of any such law.
हमारा प्रयास एससी/एसटी अधिनियम (SC/ST Act) की धारा 20 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।