नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए एससी/एसटी अधिनियम की धारा 22 के बारे में पूर्ण जानकारी देंगे। क्या कहती है एससी/एसटी की धारा- 22, साथ ही इस धारा के अंतर्गत क्या परिभाषित किया गया है, यह सभी जानकारी इस लेख के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे।
एससी/एसटी अधिनियम की धारा- 22 का विवरण
एससी/एसटी अधिनियम (Scheduled Caste and Scheduled Tribe (Prevention of Atrocities) Act) की धारा -22 के विषय में पूर्ण जानकारी देंगे। इस अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध या, राज्य सरकार या सरकार के किसी अधिकारी या प्राधिकारी या किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध नहीं होगी।
एससी/एसटी अधिनियम की धारा- 22 के अनुसार
सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण-
इस अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध या, राज्य सरकार या सरकार के किसी अधिकारी या प्राधिकारी या किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध नहीं होगी।
Protection of action taken in good faith—
No suit, prosecution or other legal proceedings shall lie against the Central Government or against the State Government or any officer or authority of Government or any other person for anything which is in good faith done or intended to be done under this Act.
हमारा प्रयास एससी/एसटी अधिनियम (SC/ST Act) की धारा 22 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।