नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए मोटर वाहन अधिनियम की धारा 10 के बारे में पूर्ण जानकारी देंगे। क्या कहती है मोटर वाहन अधिनियम की धारा- 10, साथ ही इस धारा के अंतर्गत क्या परिभाषित किया गया है, यह सभी जानकारी इस लेख के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे।
मोटर वाहन अधिनियम की धारा- 10 का विवरण
मोटर वाहन अधिनियम (Motor Vehicles Act) की धारा -10 के विषय में पूर्ण जानकारी देंगे। इस अधिनियम के आधीन प्रत्येक शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति और चालन-अनुज्ञप्ति का प्रारूप और अंतर्वस्तु की प्रक्रिया को परिभाषित किया गया है।
मोटर वाहन अधिनियम की धारा- 10 के अनुसार
चालन-अनुज्ञप्ति का प्ररूप और अंतर्वस्तु-
धारा 18 के अधीन दी गई चालन अनुज्ञप्ति के सिवाय प्रत्येक शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति और चालन-अनुज्ञप्ति ऐसे प्ररूप में होगी और उसमें ऐसी जानकारी अन्तर्विष्ट होगी, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए।
(2) यथास्थिति, शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति या चालन-अनुज्ञप्ति में यह भी अभिव्यक्त किया गया होगा कि धारक निम्नलिखित वर्गों में से एक या अधिक वर्ग का मोटर यान चलाने का हकदार है, अर्थात् :-
(क) बिना गियर वाली मोटर साइकिल;
(ख) गियर वाली मोटर साइकिल;
(ग) रूपांतरित यान;
(घ) हल्का मोटर यान;
(ङ) परिवहन यान;
(झ) रोड रोलर;
(ञ) किसी विनिर्दिष्ट प्रकार का मोटर यान ।
Form and contents of licences to drive-
(1) Every learner’s licence and driving licence, except a driving licence issued under section 18, shall be in such form and shall contain such information as may be prescribed by the Central Government.
(2) A learner’s licence or, as the case may be, driving licence shall also be expressed as entitling the holder to drive a motor vehicle of one or more of the following classes, namely :-
(a) motor cycle without gear;
(b) motor cycle with gear;
(c) adapted vehicle;
(d) light motor vehicle;
(e) transport vehicle;
(i) road-roller;
(j) motor vehicle of a specified description.
हमारा प्रयास मोटर वाहन अधिनियम (MV Act) की धारा 10 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।