मोटर वाहन अधिनियम की धारा 217A | मोटर यान अधिनियम, 1939 के अधीन अनुदत्त परमिट, चालक अनुज्ञप्ति और रजिस्ट्रीकरण का नवीकरण | MV Act, Section- 217A in hindi | Renewal of permits, driving licences and registration granted under the Motor Vehicles Act, 1939.

नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए मोटर वाहन अधिनियम की धारा 217A के बारे में पूर्ण जानकारी देंगे। क्या कहती है मोटर वाहन अधिनियम की धारा- 217A, साथ ही इस धारा के अंतर्गत क्या परिभाषित किया गया है, यह सभी जानकारी इस लेख के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे।

मोटर वाहन अधिनियम की धारा- 217A का विवरण

मोटर वाहन अधिनियम (Motor Vehicles Act) की धारा -217A के विषय में पूर्ण जानकारी देंगे। राज्य सरकार, इस अधिनियम के आधीन धारा 217 की उपधारा (1) द्वारा उस धारा में निर्दिष्ट अधिनियमितियों के निरसन के होते हुए भी, उक्त अधिनियमितियों के अधीन जारी किए गए या अनुदत्त किसी उपयुक्तता प्रमाण-पत्र या रजिस्ट्रीकरण या अनुज्ञप्ति या परमिट को इस अधिनियम के अधीन नवीकृत किया जा सकेगा।

मोटर वाहन अधिनियम की धारा- 217A के अनुसार

मोटर यान अधिनियम, 1939 के अधीन अनुदत्त परमिट, चालक अनुज्ञप्ति और रजिस्ट्रीकरण का नवीकरण-

धारा 217 की उपधारा (1) द्वारा उस धारा में निर्दिष्ट अधिनियमितियों के निरसन के होते हुए भी, उक्त अधिनियमितियों के अधीन जारी किए गए या अनुदत्त किसी उपयुक्तता प्रमाण-पत्र या रजिस्ट्रीकरण या अनुज्ञप्ति या परमिट को इस अधिनियम के अधीन नवीकृत किया जा सकेगा।

Renewal of permits, driving licences and registration granted under the Motor Vehicles Act, 1939-
Notwithstanding the repeal by sub-section (1) of section 217 of the enactments referred to in that sub-section, any certificate of fitness or registration or licence or permit issued or granted under the said enactments may be renewed under this Act.

हमारा प्रयास मोटर वाहन अधिनियम (MV Act) की धारा 217A की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।

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