नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 126 के बारे में पूर्ण जानकारी देंगे। क्या कहती है भारतीय दंड संहिता की धारा 126? साथ ही हम आपको IPC की धारा 126 सम्पूर्ण जानकारी एवम् क्या सजा मिलेगी और कैसे क्या जमानत मिलेगी। इस लेख के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे।
धारा 126 का विवरण
भारतीय दण्ड संहिता (IPC) में धारा 126 के विषय में पूर्ण जानकारी देंगे। जो कोई भारत सरकार से मैत्री का या शांति का सम्बंध रखने वाली किसी शक्ति के राज्यक्षेत्र में लूटपाट करेगा, या लूटपाट करने की तैयारी करेगा तो भारतीय दंड संहिता की धारा 126 अप्लाई होगी। भारतीय दण्ड संहिता की धारा 126 इसी विषय के बारे में बतलाती है।
आईपीसी की धारा 126 के अनुसार-
भारत सरकार के साथ शान्ति का सम्बन्ध रखने वाली शक्ति के राज्यक्षेत्र में लूटपाट करना –
जो कोई भारत सरकार से मैत्री का या शान्ति का सम्बन्ध रखने वाली किसी शक्ति के क्षेत्र में लूटपाट करेगा, या लूटपाट करने की तैयारी करेगा, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और वह जुर्माने से और ऐसी लूटपाट करने के लिए उपयोग में लाई गई या उपयोग में लाई जाने के लिए आशयित या ऐसी लूटपाट के समपहरण से भी दण्डनीय होगा।
Committing depredation on territories of Power at peace with the Government of India-
Whoever commits depredation, or makes preparation to commit depredation, on the territories of any Power in alliance or at peace with the Government of India, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to seven years, and shall also be liable to fine and to forfeiture of any property used or intended to be used in committing such depredation, or acquired by such depredation.
लागू अपराध
भारत सरकार के साथ शांति का सम्बन्ध रखने वाली शक्ति के राज्यक्षेत्र में लूटपाट करना।
सजा- सात वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना और कुछ संपत्ति का समपहरण ।
यह एक गैर-जमानती, संज्ञेय अपराध है और सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय है।
यह अपराध समझौता योग्य नही है।
सजा (Punishment) का प्रावधान
भारतीय दंड संहिता की धारा 126 के अंतर्गत जो कोई भारत सरकार से मैत्री का या शांति का सम्बन्ध रखने वाली शक्ति के राज्यक्षेत्र में लूटपाट करेगा या लूटपाट करने की तैयारी करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक को हो सकेगी, और जुर्माने से और अर्जित संपत्ति के समपहरण से भी दण्डित किया जायेगा।
जमानत (Bail) का प्रावधान
जब कोई व्यक्ति भारत सरकार से मैत्री का या शांति का सम्बन्ध रखने वाली शक्ति के राज्यक्षेत्र में लूटपाट करेगा या लूटपाट करने की तैयारी करेगा तो वह अपराधी व्यक्ति द्वारा किए गए अपराध के अनुसार ही मामले में पुलिस द्वारा FIR दर्ज करती है यह अपराध गैर-जमानतीय होने के कारण जमानत आसानी से नही मिल सकेगी, साथ ही आपकी अर्जित संपत्ति भी जब्त की जा सकेगी।
हमारा प्रयास आईपीसी की धारा 126 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आप के पास कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।