आईपीसी की धारा 470 | कूटरचित दस्तावेज या इलेक्ट्रानिक अभिलेख | IPC Section- 470 in hindi | Forged document or electronic record.

नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 470 के बारे में सम्पूर्ण जानकारी देंगे। क्या कहती है भारतीय दंड संहिता की धारा 470? साथ ही हम आपको IPC की धारा 470, क्या परिभाषित करती है, इस लेख के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे।

IPC की धारा 470 का विवरण

भारतीय दण्ड संहिता (IPC) में धारा 470 के विषय में पूर्ण जानकारी देंगे। भारतीय दंड संहिता की धारा 470 कूटरचित दस्तावेज या इलेक्ट्रानिक अभिलेख (Forged document or electronic record) को परिभाषित किया गया है, इस लेख के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे।

आईपीसी की धारा 470 के अनुसार

कूटरचित दस्तावेज या इलेक्ट्रानिक अभिलेख-

वह मिथ्या दस्तावेज या इलेक्ट्रानिक अभिलेख जो पूर्णतः या भागतः कूटरचना द्वारा रची गयी है, “कूटरचित दस्तावेज या इलेक्ट्रानिक अभिलेख” कहलाती है।

Forged document or electronic record-
A false document or electronic record made wholly or in part by forgery is designated “a forged document or electronic record”.

कूटरचित दस्तावेज या इलेक्ट्रानिक अभिलेख क्या है?

साधारण भाषा में कूटरचित दस्तावेज या इलेक्ट्रानिक अभिलेख (Forged document or electronic record), वह झूठे दस्तावेज या झूठे इलैक्ट्रानिक अभिलेख अथवा दस्तावेज या इलेक्ट्रानिक अभिलेख जो कपटपूर्वक छल हेतु रची जाती है, इसे ही कूटरचित दस्तावेज या इलेक्ट्रानिक अभिलेख (Forged document or electronic record) कहते है।

हमारा प्रयास आईपीसी की धारा 470 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप बेझिझक कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।
धन्यवाद

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