भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 | अभियुक्त से प्राप्त जानकारी में से कितनी साबित की जा सकेगी | Indian Evidence Act Section- 27 in hindi| How much of information received from accused may be proved.

नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के बारे में पूर्ण जानकारी देंगे। क्या कहती है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27, साथ ही क्या बतलाती है, यह भी इस लेख के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे।

धारा 27 का विवरण

भारतीय साक्ष्य अधिनियम (Indian Evidence Act) की धारा 27 के अन्तर्गत अभियुक्त से प्राप्त जानकारी में से कितनी साबित की जा सकेगी, परन्तु जब किसी तथ्य के बारे में यह अभिसाक्ष्य दिया जाता है कि किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति से, जो पुलिस आफिसर की अभिरक्षा में हो, प्राप्त जानकारी के परिणामस्वरूप उसका पता चला है, तब ऐसी जानकारी में से, उतनी चाहे वह संस्वीकृति की कोटि में आती हो या नहीं, जितनी एतद्द्वारा पता चले हुए तथ्य में स्पष्टतया सम्बन्धित है, साबित की जा सकेगी।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अनुसार

अभियुक्त से प्राप्त जानकारी में से कितनी साबित की जा सकेगी-

परन्तु जब किसी तथ्य के बारे में यह अभिसाक्ष्य दिया जाता है कि किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति से, जो पुलिस आफिसर की अभिरक्षा में हो, प्राप्त जानकारी के परिणामस्वरूप उसका पता चला है, तब ऐसी जानकारी में से, उतनी चाहे वह संस्वीकृति की कोटि में आती हो या नहीं, जितनी एतद्द्वारा पता चले हुए तथ्य में स्पष्टतया सम्बन्धित है, साबित की जा सकेगी।

How much of information received from accused may be proved-
Provided that, when any fact is deposed to as discovered in consequence of information received from a person accused of any offence, in the custody of a police officer, so much of such information, whether it amounts to a confession or not, as relates distinctly to the fact thereby discovered, may be proved.

हमारा प्रयास भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।

2 thoughts on “भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 | अभियुक्त से प्राप्त जानकारी में से कितनी साबित की जा सकेगी | Indian Evidence Act Section- 27 in hindi| How much of information received from accused may be proved.”

  1. एक अपरिचित अभियुक्त ने अपराध की स्वीकारोक्ति के दौरान अन्य व्यक्तियों के नाम घटना मे शामिल होने के क्या प्रभाव है

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    • अगर जिसने स्वीकार किया है, और अन्य व्यक्तियों को शामिल होना प्रमाणित होता है, तो वह भी अपराधी होगा।

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