नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 15 के बारे में पूर्ण जानकारी देंगे। क्या कहती है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 15, साथ ही क्या बतलाती है, यह भी इस लेख के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे।
धारा 15 का विवरण
भारतीय साक्ष्य अधिनियम (Indian Evidence Act) की धारा 15 के अन्तर्गत जब कोई कार्य आकस्मिक या साशय था या किसी विशिष्ट ज्ञान या आशय से किया गया था, तब यह तथ्य कि ऐसा कार्य समरूप घटनाओं की आवली का भाग था जिनमें से हर एक घटना के साथ वह कार्य करने वाला व्यक्ति संपृक्त था, सुसंगत है, तो ऐसे प्रकाश डालने वाले तथ्य साक्ष्य का रूप ले सकेंगे।
भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 15 के अनुसार
कार्य आकस्मिक या साशय था इस प्रश्न पर प्रकाश डालने वाले तथ्य-
जबकि प्रश्न यह है कि कार्य आकस्मिक या साशय था या किसी विशिष्ट ज्ञान या आशय से किया गया था, तब यह तथ्य कि ऐसा कार्य समरूप घटनाओं की आवली का भाग था जिनमें से हर एक घटना के साथ वह कार्य करने वाला व्यक्ति संपृक्त था, सुसंगत है।
Facts bearing on question whether act was accidental or inten-tional-
When there is a question whether an act was accidental or intentional, or done with a particular knowledge or intention, the fact that such act formed part of a series of similar occurrences, in each of which the person doing the act was concerned, is relevant.
हमारा प्रयास भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 15 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।