भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 76 | लोक दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियाँ | Indian Evidence Act Section- 76 in hindi| Certified copies of public documents.

नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 76 के बारे में पूर्ण जानकारी देंगे। क्या कहती है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 76, साथ ही क्या बतलाती है, यह भी इस लेख के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे।

धारा 76 का विवरण

भारतीय साक्ष्य अधिनियम (Indian Evidence Act) की धारा 76 के अन्तर्गत हर लोक आफिसर जिसकी अभिरक्षा में कोई ऐसी लोक दस्तावेज है, जिसके निरीक्षण करने का किसी भी व्यक्ति को अधिकार है, मांग किये जाने पर उस व्यक्ति को उसकी प्रति उसके लिए विधिक फीस चुकाये जाने पर प्रति के नीचे इस लिखित प्रमाणपत्र के सहित देगा कि वह, यथास्थिति, ऐसी दस्तावेज की या उसके भाग की शुद्ध प्रति है तथा ऐसा प्रमाणपत्र ऐसे आफिसर द्वारा दिनांकित किया जायेगा और उसके नाम और पदाभिधान से हस्ताक्षरित किया जायेगा।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 76 के अनुसार

लोक दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियाँ-

हर लोक आफिसर जिसकी अभिरक्षा में कोई ऐसी लोक दस्तावेज है, जिसके निरीक्षण करने का किसी भी व्यक्ति को अधिकार है, मांग किये जाने पर उस व्यक्ति को उसकी प्रति उसके लिए विधिक फीस चुकाये जाने पर प्रति के नीचे इस लिखित प्रमाणपत्र के सहित देगा कि वह, यथास्थिति, ऐसी दस्तावेज की या उसके भाग की शुद्ध प्रति है तथा ऐसा प्रमाणपत्र ऐसे आफिसर द्वारा दिनांकित किया जायेगा और उसके नाम और पदाभिधान से हस्ताक्षरित किया जायेगा तथा जब कभी ऐसा आफिसर विधि द्वारा किसी मुद्रा का उपयोग करने के लिए प्राधिकृत है तब मुद्रायुक्त किया जाएगा, तथा इस प्रकार प्रमाणित ऐसी प्रतियां प्रमाणित प्रतियाँ कहलायेंगी।

Certified copies of public documents-
Every public officer having the custody of a public document, which any person has a right to inspect, shall give that person on demand a copy of it on payment of the legal fees therefor, together with a certificate written at the foot of such copy that it is a true copy of such document or part thereof, as the case may be, and such certificate shall be dated and subscribed by such officer with his name and his official title, and shall be sealed, whenever such officer is authorised by law to make use of a seal; and such copies so certified shall be called certified copies.
स्पष्टीकरण- जो कोई आफिसर पदीय कर्तव्य के मामूली अनुक्रम में ऐसी प्रतियाँ परिदान करने के लिए प्राधिकृत है, वह इस धारा के अर्थ के अन्तर्गत ऐसी दस्तावेजों की अभिरक्षा रखता है, यह समझा जायेगा।

हमारा प्रयास भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 76 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।

29 thoughts on “भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 76 | लोक दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियाँ | Indian Evidence Act Section- 76 in hindi| Certified copies of public documents.”

  1. महोदय, आपके द्वारा दी गयी जानकारी सही है, लेकिन आपसे अनुरोध है कि साक्ष्य अधिनियम के तहत एक आवेदन प्रारूप अपलोड करने का कस्ट करें. जिससे आम नागरिकों को सुविधा मिलेगी / सधन्यवाद

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    • Mhoday
      Shir aap se anurod hai ki jila purnea anumandal purnia Anchal kasba moja phulwariya chhetrangat kirisi bazar prangn Vikas hetu Arjit ki gai Jamin se sambandhit adhisuchna naksa khata khesra war rakva ttha bhudhari ka nam awang uneh kiya gay bhuktan se sambandhit avilekh ki satyapit prati kha se prapt kre.

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  2. आदरणीय महोदय निवेदन है कि मेरे द्वारा सूचना के अधिकार के तहत एक पद से 2014,15,16 में सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों की नाम,जन्मदिनाँक, ओट जातिवर्ग की सूची माँगी गयी थी। जिसे विभाग ने जवाब दिया कि काफी छानबीन करने के बाद भी अनुभाग में ऐसा कोई दस्तावेज नही मिला। जबकि 2015 में उसी पद से सेवानिवृत्त हुए कर्मचारी की केवल जातिवर्ग को छोड़कर जानकारी मेरे पास उपलब्ध है। कृपया मेरा मार्गदर्शन करें कि किस तरह से विभाग से उक्त जानकारी प्राप्त कर सकू। वो जानकारी की अत्यधिक आवश्यकता है। उन्होंने जानकारी भी 30 दिन के अंदर प्रेषित नही की। 31 वे दिन स्पीड पोस्ट किया। आवेदन किया था 02/06/2022 को विभाग ने स्पीड पोस्ट किया 02/07/2022 को दोपहर 2 बजे के बाद।कृपया मार्गदर्शन कीजिये

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  3. कृपया बताये कि किसको सम्बोधित करते हुये application लिखा जाये और किस mode मे फीस देनी होगी और कितनी होगी।
    धन्यवाद

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  4. सेवा में
    श्री मान……………..
    पता…………………….

    बिषय -…………..

    मैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 76 के अन्तर्गत निम्लिखित बिंदुओं पर सूचना की प्रमाणित प्रतिलिपि चाहता हूँ।
    ( इसमें आपको ये पता करने की कोई आवश्यकता नहीं है कि किसके यहाँ आवेदन करें जहाँ आपको लगता है कि आप जिन सूचनाओं को चाहते हैं वह जिस कार्यालय में हैं आपको डायरेक्ट उसी के यहाँ आवेदन करना है।

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    • अगर वो अधिकारी सुचना न दे तो क्या करें सर

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      • किसी वकील से सलाह लेकर कानूनी भाषा मे आरटीआई मांगो, तो कुछ उत्तर देगा। क्यू नही दे सकते ये भी बतायेगा।

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    • सेना के record ऑफ़िस से भी अपनी जानकारी ले सकता है

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    • श्रीमान अगर भारतीय साक्ष्य अधिनियम 18 सो 72 की धारा 76 के तहत मांगी गई लोक दस्तावेज की अभिप्रमाणित प्रतिलिपि अगर नहीं दिया जाए तो आगे क्या करें मार्गदर्शन करें

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      • पहली बात साक्ष्य अधिनियम कोर्ट प्रक्रिया मे उपयोग किया जाता है न कि आटीआई एक्ट मे आरटीआई के माध्यम से सही ढंग से मांगो।

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  5. ठाणे मुन्सिपल कारपोरेशन मैं मांगनी करनी है तोह वह तोह कहेगे हमें तोह पता ही नहीं है इस क़ानून के बारे मैं और सर एक बात ये है के कहीं पैर भी ईसा नहीं लिखा है के तत्काल रूप से जवाब देना होगा

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  6. इस अधिनियम के अंतर्गत अगर कोई सूचना ना दे तो आपके अनुसार तब RTI के अंतर्गत सूचना माँगनी होगी ! घूम फिर के जब आरटीआई के अंतर्गत ही जाना है तो इस आधिनियम की, इस धारा की सार्थकता क्या रही ? यदि कोई सूचना ना दे तो संबधित के विरुद्ध क्या दण्ड होगा ?

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    • pahli baat RTI se Evidence act ka koi connection nahi hai aur yadi koi Adhikari puchi gyi jankari nahi deta hai, to fir se mangiye koi na koi answer dega hi uske baad karywahi kar sakte

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  7. अगर कोई vighag indian evedence act under 76 सेक्शन के तहत भी जानकारी नही दे तब कोई उपाय है बताए

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    • पहली बात यह कोर्ट मे किसी मुकदमे मे ट्रायल के दौरान सबूतो को ढंग से रख-रखाव और कब कैसे किससे सामने पेश करना है यह साक्ष्य अधिनियम यह बतलाता है, न कि RTI कानून के लिये बना।

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  8. भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 76 के तहत प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने के लिए शासकीय कार्यालय में किस अधिकारी को आवेदन पत्र प्रस्तुत करना है और उस आवेदन की फीस किस रूप में प्रस्तुत करना है।

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  9. साक्ष्य अधिनियम का इस्तेमाल करते हुए अग्रीम कार्यवाही से अवगत कराने की आवश्यकता है,गलत जबाब मिलता है तो क्या और जानकारी नही दी जाती हैं तो क्या किया जाना चाहिए,
    हम जानकारी किस किस विभाग से प्राप्त कर सकते है

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    • यह कानून केवल न्यायालय प्रक्रिया मे ही लागू होता है न कि किसी न्यायालय से दस्तावेज मांगने के लिये।
      यदि कोई जानकारी नही दे रहा है या गलत जानकारी साझा कर रहा है, तो प्रथम अपील करे।

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  10. सर जी एक आदमी है जो मेरा चाचा लगता है और चाचा मेरे बाबा का नौकरी कर रहा है अनुकंपा नियुक्ति पर तो क्या मुझे जानकारी लेना है तो साक्ष्य अधिनियम धारा 76 के अंतर्गत पूरी जानकारी मांग सकता हूं कि उसने नौकरी के दौरान क्या-क्या दस्तावेज संलग्न किया और किस तरह से नौकरी प्राप्त कर लिया क्योंकि मेरे बाबा जी के दो लड़के हैं जिसमें से पहला पुत्र अमोल चंद और दूसरा दिनेश कुमार और दिनेश ने अनुकंपा नियुक्ति के दौरान गलत तरीके से नौकरी अपना के रखा है इस विषय में मुझे जानकारी मांगना है तो क्या मैं साक्ष्य अधिनियम धारा 70 के अंतर्गत समस्त दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति मांग सकता हूं

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    • RTI के अन्तर्गत मांग सकते है, लेकिन काफी लंबे समय के पहले के कागजात नही दे सकेंगे या ढूढंने मे आना-कानी करेेंगे।

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  11. क्या आरटीआई से किसी सरकारी अध्यापक को कब कब निलंबबिट किया गया उन आदेशों की सत्यापित प्रति माग सकते हैं और क्या एविडेंस एक्ट से भी माग करने पर मिल सकती हैं

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    • पहली बात तो साक्ष्य अधिनियम का RTI लेने से कोई सम्बन्ध नही है RTT Act के तहत मांग कर सकते हो, देना पडेंगा विभाग को

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  12. sir maine co-operative society meerut se r.t
    .i dwara kisi adhikari ki jankari mangi thi jiske pratham apeal adhikari ne suchna me ye likh kar diya hai ki name ka vyakti hamare karayalaya me nhi hai jabki wo wahi job karta hai..

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