नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 77 के बारे में पूर्ण जानकारी देंगे। क्या कहती है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 77, साथ ही क्या बतलाती है, यह भी इस लेख के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे।
धारा 77 का विवरण
भारतीय साक्ष्य अधिनियम (Indian Evidence Act) की धारा 77 के अन्तर्गत ऐसी प्रमाणित प्रतियाँ उन लोक दस्तावेजों की या उन लोक दस्तावेज के भागों की अन्तर्वस्तु के सबूत में पेश की जा सकेंगी जिनकी वे प्रतियाँ होना तात्पर्यित हैं।
भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 77 के अनुसार
प्रमाणित प्रतियों के पेश करने द्वारा दस्तावेजों का सबूत-
ऐसी प्रमाणित प्रतियाँ उन लोक दस्तावेजों की या उन लोक दस्तावेज के भागों की अन्तर्वस्तु के सबूत में पेश की जा सकेंगी जिनकी वे प्रतियाँ होना तात्पर्यित हैं।
Proof of documents by production of certified copies-
Such certified copies may be produced in proof of the contents of the public documents or parts of the public documents of which they purport to be copies.
हमारा प्रयास भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 77 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।