जो कोई भी उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक ऐसा कोई कार्य करे, जिससे मानव जीवन या किसी की व्यक्तिगत सुरक्षा को ख़तरा हो, तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास जिसे तीन महीने तक बढ़ाया जा सकता है, या आर्थिक दण्ड जो ढ़ाई सौ रुपए तक हो सकता है, या दोनों से दण्डित किया जा सकता है।
धारा-336 के अंतर्गत सजा का प्रावधान
यहाँ धारा 336 में बातये गए अपराध के लिए दंड देने का प्रावधान है जो इस प्रकार है जब भी किसी के व्दारा उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक ऐसा कोई कार्य किया जाये और इस कारण से मानव जीवन या किसी भी व्यक्ति की व्यक्तिगत सुरक्षा को ख़तरा हो जाये, तब उस व्यक्ति को जिसके द्वारा ऐसा किया गया है उसको किसी एक अवधि के लिए कारावास जिसे 3 महीने तक बढ़ाया जा सकता है, या आर्थिक दण्ड जोकि 250 रुपए तक हो सकता है, या दोनों से दण्डित किया जाएगा। यह एक जमानती, संज्ञेय अपराध है और किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है। यह समझौता करने योग्य नहीं है।
लागू अपराध
ऐसे व्यक्ति जो दूसरों के जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को ख़तरा पहुँचाने वाला कार्य कारित करते है, उन्हे सत्र न्यायालय व्दारा तीन महीने कारावास या ढ़ाई सौ रुपए आर्थिक दण्ड या दोनों के भागीदार होंगे ।