नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 304B के बारे में पूर्ण जानकारी देंगे। क्या कहती है भारतीय दंड संहिता की धारा 304B के अंतर्गत कैसे क्या सजा मिलती है और जमानत कैसे मिलती है, और यह अपराध किस श्रेणी में आता है, इस लेख के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे।
धारा 304B का विवरण
भारतीय दण्ड संहिता (IPC) में धारा 304B के विषय में पूर्ण जानकारी देंगे। जहाँ किसी स्त्री की मृत्यु किसी दाह या शारीरिक क्षति द्वारा कारित की जाती है या उसके विवाह के सात वर्ष के भीतर सामान्य परिस्थितियों से अन्यथा हो जाती है और यह दर्शित किया जाता है कि उसकी मृत्यु के कुछ पूर्व उसके पति ने या उसके पति के किसी नातेदार ने, दहेज की किसी मांग के लिये, या उसके सम्बन्ध में, उसके साथ क्रूरता की थी या उसे तंग किया था वहाँ ऐसी मृत्यु को “दहेज मृत्यु” कहा जायेगा तो वह इस धारा के अन्तर्गत कारावास से दंडित किया जाएगा, साथ ही जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा।
आईपीसी की धारा 304B के अनुसार
दहेज मृत्यु-
(1) जहाँ किसी स्त्री की मृत्यु किसी दाह या शारीरिक क्षति द्वारा कारित की जाती है या उसके विवाह के सात वर्ष के भीतर सामान्य परिस्थितियों से अन्यथा हो जाती है और यह दर्शित किया जाता है कि उसकी मृत्यु के कुछ पूर्व उसके पति ने या उसके पति के किसी नातेदार ने, दहेज की किसी मांग के लिये, या उसके सम्बन्ध में, उसके साथ क्रूरता की थी या उसे तंग किया था वहाँ ऐसी मृत्यु को “दहेज मृत्यु” कहा जायेगा, और ऐसा पति या नातेदार उसकी मृत्यु कारित करने वाला समझा जाएगा।
स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिये “दहेज का वही अर्थ है जो दहेज प्रतिषेध 11 अधिनियम, 1961 (1961 का 28) की धारा 2 में है।
(2) जो कोई दहेज मृत्यु कारित करेगा वह कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा।
Dowry death-
(1) Where the death of a woman is caused by any burns or bodily injury or occurs otherwise than under normal circumstances within seven years of her marriage and it is shown that soon before her death she was subjected to cruelty or harassment by her husband or any relative of her husband for, or in connection with, any demand for dowry, such death shall be called “dowry death”, and such husband or relative shall be deemed to have caused her death.
Explanation-For the purposes of this sub-section, “dowry” shall have the same meaning as in Section 2 of the Dowry Prohibition Act, 1961 (28 of 1961).
(2) Whoever commits dowry death shall be punished with imprisonment for a term which shall not be less than seven years but which may extend to imprisonment for life.
लागू अपराध
दहेज मृत्यु।
सजा-कम से कम सात वर्ष के लिए कारावास, किंतु जो आजीवन कारावास तक का हो सकेगा।
यह अपराध एक गैर-जमानतीय और संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है।
सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय है।
जुर्माना/सजा (Fine/Punishment) का प्रावधान
भारतीय दंड संहिता की धारा 304B के अंतर्गत जहाँ किसी स्त्री की मृत्यु किसी दाह या शारीरिक क्षति द्वारा कारित की जाती है या उसके विवाह के सात वर्ष के भीतर सामान्य परिस्थितियों में दहेज मांग को लेकर क्रूरता किया, जिससे स्त्री की मृत्यु हो जाती है, तो वह कम से कम सात वर्ष के लिए कारावास, किंतु जो आजीवन कारावास तक का हो सकेगा।
जमानत (Bail) का प्रावधान
भारतीय दंड संहिता की धारा 304B अंतर्गत जो अपराध कारित किए जाते है यह अपराध दंड प्रक्रिया संहिता में गैर-जमानतीय (Non-Baileble) अपराध की श्रेणी में आते है, इसलिए इस धारा के अंतर्गत किए गए अपराध में जमानत नही मिल सकेगी।
अपराध | दंड | अपराध की श्रेणी | जमानतीय/गैर-जमानतीय | विचारण |
दहेज मृत्यु | कम से कम 7 वर्ष के लिये कारावास, किन्तु जो आजीवन कारावास तक हो सकेगा। | संज्ञेय | गैर-जमानतीय | प्रथम वर्ग के मजिस्ट्रेट |
हमारा प्रयास आईपीसी की धारा 304B की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।
Informent and police ka gabahi nhi hua h sir kya hoga
ट्रायल चालू होगा तब, विपक्षी पक्ष के गवाह और पुलिस की गवाही घटना के बिन्दुओं पर होगी।
Informent and police I O ka gawahi nhi hua h kya hoga sir