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आईपीसी की धारा 366B | विदेश से लड़की का आयात करना | IPC Section- 366B in hindi| Importation of girl from foreign country.

नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 366B के बारे में पूर्ण जानकारी देंगे। क्या कहती है भारतीय दंड संहिता की धारा 366B के अंतर्गत कैसे क्या सजा मिलती है और जमानत कैसे मिलती है, और यह अपराध किस श्रेणी में आता है, इस लेख के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे।

धारा 366B का विवरण

भारतीय दण्ड संहिता (IPC) में धारा 366B के विषय में पूर्ण जानकारी देंगे। जो व्यक्ति किसी इक्कीस वर्ष से कम आयु की किसी लड़की को भारत से बाहर के किसी देश से या जम्मू-कश्मीर राज्य से आयात करेगा या उसे किसी अन्य व्यक्ति से अयुक्त संभोग करने के लिये विवश या विलुब्ध करेगा तो वह धारा 366B के अंतर्गत दंड एवं जुर्माने से दण्डित किया जाएगा।

आईपीसी की धारा 366B के अनुसार

विदेश से लड़की का आयात करना-

जो कोई इक्कीस वर्ष से कम आयु की किसी लड़की को भारत से बाहर के किसी देश से या जम्मू-कश्मीर राज्य से आयात, उसे किसी अन्य व्यक्ति से अयुक्त संभोग करने के लिये विवश या विलुब्ध करने के आशय से या तद्द्वारा वह विवश या विलुब्ध की जाएगी, यह सम्भाव्य जानते हुए करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जायेगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

Importation of girl from foreign country-
Whoever imports into India from any country outside India or from the State of Jammu and Kashmir any girl under the age of twenty one years with intent that she may be, or knowing it to be likely that she will be, forced or seduced to illicit intercourse with another person, shall be punishable with imprisonment which may extend to ten years, and shall also be liable to fine.

लागू अपराध

विदेश से लड़की का आयात करना।
सजा- दस वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना।
यह अपराध एक गैर-जमानतीय और संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है।
सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय है।
यह अपराध समझौते योग्य नहीं है।

जुर्माना/सजा (Fine/Punishment) का प्रावधान

भारतीय दंड संहिता की धारा 366B के अंतर्गत जो कोई कोई इक्कीस वर्ष से कम आयु की किसी लड़की को भारत से बाहर के किसी देश से या जम्मू-कश्मीर राज्य से आयात, उसे किसी अन्य व्यक्ति से अयुक्त संभोग करने के लिये विवश या विलुब्ध करने के आशय से या तद्द्वारा वह विवश या विलुब्ध करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जायेगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।।

जमानत (Bail) का प्रावधान

भारतीय दंड संहिता की धारा 366B अंतर्गत जो अपराध कारित किए जाते है वह अपराध दंड प्रक्रिया संहिता में गैर-जमानतीय (Non-Baileble) अपराध की श्रेणी में आते है, इसलिए इस धारा के अंतर्गत किए गए अपराध में जमानत नही मिल सकेगी।

अपराधसजाअपराध श्रेणीजमानतविचारणीय
विदेश से लड़की का आयात करना।दस वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना।संज्ञेयगैर-जमानतीयसेशन न्यायालय द्वारा

हमारा प्रयास आईपीसी की धारा 366B की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आप के पास कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।

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