आईपीसी की धारा 370A | दुर्व्यापार किये गये व्यक्ति का शोषण | IPC Section- 370A in hindi| Exploitation of a trafficked person.

नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 370A के बारे में पूर्ण जानकारी देंगे। क्या कहती है भारतीय दंड संहिता की धारा 370A के अंतर्गत कैसे क्या सजा मिलती है और जमानत कैसे मिलती है, और यह अपराध किस श्रेणी में आता है, इस लेख के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे।

धारा 370A का विवरण

भारतीय दण्ड संहिता (IPC) में धारा 370A के विषय में पूर्ण जानकारी देंगे। जो कोई यह जानते हुए या यह विश्वास करने का कारण रखते हुए कि शिशु का या किसी व्यक्ति का दुर्व्यापार किया गया है, ऐसे अवयस्क या वयस्क को किसी ढंग में यौन शोषण के लिए संलग्न करेगा, तो वह धारा 370A के अंतर्गत दंड एवं जुर्माने से दण्डित किया जाएगा।

आईपीसी की धारा 370A के अनुसार

दुर्व्यापार किये गये व्यक्ति का शोषण–

(1) जो कोई यह जानते हुए या यह विश्वास करने का कारण रखते हुए कि शिशु का दुर्व्यापार किया गया है, ऐसे अवयस्क को किसी ढंग में यौन शोषण के लिए संलग्न करेगा, वह कठोर कारावास से, जिसकी अवधि पाँच वर्ष से न्यून नहीं होगी, किन्तु जो सात वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।
(2) जो कोई यह जानते हुए या यह विश्वास करने का कारण रखते हुए कि किसी व्यक्ति का दुर्व्यापार किया गया है, ऐसे व्यक्ति को किसी ढंग में यौन शोषण के लिए संलग्न करेगा, वह कठोर कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष से न्यू नहीं होगी, किन्तु जो पाँच वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जायेगा और वह जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

Exploitation of a trafficked person-
(1) Whoever, knowingly or having reason to believe that a minor has been trafficked, engages such minor for sexual exploitation in any manner, shall be punished with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than five years, but which may extend to seven years, and shall also be liable to fine.
(2) Whoever, knowingly by or having reason to believe that a person has been trafficked, engages such person for sexual exploitation in any manner, shall be punished with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than three years, but which may extend to five years, and shall also be liable to fine.

लागू अपराध

जिस शिशु का दुर्व्यापार किया गया उसका शोषण।
सजा- कारावास, जो पांच वर्ष से कम नहीं होगा, किंतु जो सात वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माना।
जिस व्यक्ति का दुर्व्यापार किया गया उसका शोषण।
सजा- कारावास, जो तीन वर्ष से कम नहीं होगा, किंतु जो पांच वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माना।
यह अपराध एक गैर-जमानतीय और संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है।
सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय है।
यह अपराध समझौते योग्य नहीं है।

जुर्माना/सजा (Fine/Punishment) का प्रावधान

भारतीय दंड संहिता की धारा 370A के अंतर्गत जो कोई शिशु का दुर्व्यापार किया गया है, ऐसे अवयस्क को किसी ढंग में यौन शोषण के लिए संलग्न करेगा, वह कठोर कारावास से, जिसकी अवधि पाँच वर्ष से न्यून नहीं होगी, किन्तु जो सात वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा इसी तरह से किसी व्यक्ति का दुर्व्यापार किया गया है। किसी ढंग में यौन शोषण के लिए संलग्न करेगा, वह कठोर कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष से न्यू नहीं होगी, किन्तु जो पाँच वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जायेगा और वह जुर्माने से भी दण्डनीय होगा

जमानत (Bail) का प्रावधान

भारतीय दंड संहिता की धारा 370A अंतर्गत जो अपराध कारित किए जाते है वह अपराध दंड प्रक्रिया संहिता में गैर-जमानतीय (Non-Baileble) अपराध की श्रेणी में आते है, इसलिए इस धारा के अंतर्गत किए गए अपराध में जमानत नही मिल सकेगी।

अपराधसजाअपराध श्रेणीजमानतविचारणीय
जिस शिशु का दुर्व्यापार किया गया उसका शोषण।कारावास, जो पांच वर्ष से कम नहीं होगा, किंतु जो सात वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माना।संज्ञेयगैर-जमानतीयसेशन न्यायालय द्वारा
जिस व्यक्ति का दुर्व्यापार किया गया उसका शोषण।कारावास, जो तीन वर्ष से कम नहीं होगा, किंतु जो पांच वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माना।संज्ञेयगैर-जमानतीयसेशन न्यायालय द्वारा

हमारा प्रयास आईपीसी की धारा 370A की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके पास कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।

Leave a Comment