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आईपीसी की धारा 434 | लोक प्राधिकारी द्वारा लगाये गये भूमि-चिन्ह को नष्ट करने या हटाने आदि द्वारा रिष्टि | IPC Section- 434 in hindi| Mischief by destroying or moving, etc., a land-mark fixed by public authority.

नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 434 के बारे में पूर्ण जानकारी देंगे। क्या कहती है भारतीय दंड संहिता की धारा 434 के अंतर्गत कैसे क्या सजा मिलती है और जमानत कैसे मिलती है, और यह अपराध किस श्रेणी में आता है, इस लेख के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे।

धारा 434 का विवरण

भारतीय दण्ड संहिता (IPC) में धारा 434 के विषय में पूर्ण जानकारी देंगे जो कोई लोक-सेवक के प्राधिकार द्वारा लगाये गये किसी भूमि-चिन्ह के नष्ट करने या हटाने द्वारा अथवा कोई ऐसा कार्य करने द्वारा, जिससे ऐसा भूमि चिन्ह ऐसे भूमि-चिन्ह के रूप में कम उपयोगी बन जाए, रिष्टि करेगा, तो वह धारा 434 के अंतर्गत दंड एवं जुर्माने से दण्डित किया जाएगा।

आईपीसी की धारा 434 के अनुसार

लोक प्राधिकारी द्वारा लगाये गये भूमि-चिन्ह को नष्ट करने या हटाने आदि द्वारा रिष्टि-

जो कोई लोक-सेवक के प्राधिकार द्वारा लगाये गये किसी भूमि-चिन्ह के नष्ट करने या हटाने द्वारा अथवा कोई ऐसा कार्य करने द्वारा, जिससे ऐसा भूमि चिन्ह ऐसे भूमि-चिन्ह के रूप में कम उपयोगी बन जाए, रिष्टि करेगा, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से दण्डित किया जाएगा।

Mischief by destroying or moving, etc., a land-mark fixed by public authority-
Whoever commits mischief by destroying or moving any land-mark fixed by the authority of a public servant, or by any act which renders such landmark less useful as such, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to one year, or with fine, or with both.

लागू अपराध

लोक प्राधिकारी द्वारा लगाये गये भूमि-चिन्ह को नष्ट करने या हटाने आदि द्वारा रिष्टि।
सजा- एक वर्ष के लिए कारावास या जुर्माना या दोनो।
यह अपराध एक जमानतीय और गैर-संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है।
किसी भी श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है।

जुर्माना/सजा (Fine/Punishment) का प्रावधान

भारतीय दंड संहिता की धारा 434 के अंतर्गत जो कोई लोक-सेवक के प्राधिकार द्वारा लगाये गये किसी भूमि-चिन्ह के नष्ट करने या हटाने द्वारा अथवा कोई ऐसा कार्य करने द्वारा, जिससे ऐसा भूमि चिन्ह ऐसे भूमि-चिन्ह के रूप में कम उपयोगी बन जाए, रिष्टि करेगा, तो वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।

जमानत (Bail) का प्रावधान

भारतीय दंड संहिता की धारा 434 अंतर्गत जो अपराध कारित किए जाते है वह अपराध दंड प्रक्रिया संहिता में जमानतीय (Baileble) अपराध की श्रेणी में आते है, इसलिए इस धारा के अंतर्गत किए गए अपराध में जमानत मिल सकेगी।

अपराधसजाअपराध श्रेणीजमानतविचारणीय
लोक प्राधिकारी द्वारा लगाये गये भूमि-चिन्ह को नष्ट करने या हटाने आदि द्वारा रिष्टि।एक वर्ष के लिए कारावास या जुर्माना या दोनो।गैर-संज्ञेयजमानतीयकिसी भी श्रेणी के मजिस्ट्रेट

हमारा प्रयास आईपीसी की धारा 434 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।

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