आईपीसी की धारा 449 | मृत्यु से दण्डनीय अपराध को करने के लिए गृह अतिचार | IPC Section- 449 in hindi| House-trespass in order to commit offence punishable with death.

नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 449 के बारे में पूर्ण जानकारी देंगे। क्या कहती है भारतीय दंड संहिता की धारा 449 के अंतर्गत कैसे क्या सजा मिलती है और जमानत कैसे मिलती है, और यह अपराध किस श्रेणी में आता है, इस लेख के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे।

धारा 449 का विवरण

भारतीय दण्ड संहिता (IPC) में धारा 449 के विषय में पूर्ण जानकारी देंगे जो कोई मृत्यु से दण्डनीय कोई अपराध करने के लिये गृह-अतिचार करेगा, तो वह धारा 449 के अंतर्गत दंड एवं जुर्माने से दण्डित किया जाएगा।

आईपीसी की धारा 449 के अनुसार

मृत्यु से दण्डनीय अपराध को करने के लिए गृह अतिचार-

जो कोई मृत्यु से दण्डनीय कोई अपराध करने के लिये गृह-अतिचार करेगा, वह आजीवन कारावास से, या कठिन कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष से अधिक नहीं होगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

House-trespass in order to commit offence punishable with death-
Whoever commits house-trespass in order to the committing of any offence punishable with death, shall be punished with imprisonment for life, or with rigorous imprisonment for a term not exceeding ten years, and shall also be liable to fine.

लागू अपराध

मृत्यु से दंडनीय अपराध को करनें के लिए गृह अतिचार।
सजा- आजीवन कारावास या दस वर्ष के लिए कठिन कारावास और जुर्माना।
यह अपराध एक गैर-जमानतीय और संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है।
सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय है।

जुर्माना/सजा (Fine/Punishment) का प्रावधान

भारतीय दंड संहिता की धारा 449 के अंतर्गत जो कोई मृत्यु से दण्डनीय कोई अपराध करने के लिये गृह-अतिचार करेगा, तो वह आजीवन कारावास से, या कठिन कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष से अधिक नहीं होगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

जमानत (Bail) का प्रावधान

भारतीय दंड संहिता की धारा 449 अंतर्गत जो अपराध कारित किए जाते है वह अपराध दंड प्रक्रिया संहिता में गैर-जमानतीय (Non-Baileble) अपराध की श्रेणी में आते है, इसलिए इस धारा के अंतर्गत किए गए अपराध में जमानत नही मिल सकेगी।

अपराधसजाअपराध श्रेणीजमानतविचारणीय
मृत्यु से दंडनीय अपराध को करनें के लिए गृह अतिचार।आजीवन कारावास या दस वर्ष के लिए कठिन कारावास और जुर्माना।संज्ञेयगैर-जमानतीयसेशन न्यायालय द्वारा

हमारा प्रयास आईपीसी की धारा 449 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।

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