नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 487 के बारे में पूर्ण जानकारी देंगे। क्या कहती है भारतीय दंड संहिता की धारा 487 के अंतर्गत कैसे क्या सजा मिलती है और जमानत कैसे मिलती है, और यह अपराध किस श्रेणी में आता है, इस लेख के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे।
धारा 487 का विवरण
भारतीय दण्ड संहिता (IPC) में धारा 487 के विषय में पूर्ण जानकारी देंगे। जो कोई किसी पेटी पैकेज या अन्य पात्र के ऊपर, जिसमें माल रखा हुआ हो, यह जानते हुए ऐसी रीति से कोई ऐसा मिथ्या चिन्ह बनायेगा कि उसमें ऐसा माल नहीं है जो उसमें है या यह कि ऐसे पात्र में रखा हुआ माल ऐसी प्रकृति या क्वालिटी का है जो उसकी वास्तविक प्रकृति या क्वालिटी से भिन्न है, तो वह धारा 487 के अंतर्गत दंड एवं जुर्माने से दण्डित किया जाएगा।
आईपीसी की धारा 487 के अनुसार
किसी ऐसे पात्र से ऊपर मिथ्या चिन्ह बनाना जिसमें माल रखा है-
जो कोई किसी पेटी पैकेज या अन्य पात्र के ऊपर, जिसमें माल रखा हुआ हो, ऐसी रीति से कोई ऐसा मिथ्या चिन्ह बनायेगा, जो इसलिए युक्तियुक्त रूप से प्रकल्पित है कि उससे किसी लोक-सेवक को या किसी अन्य व्यक्ति को यह विश्वास कारित हो जाए कि ऐसे पात्र में ऐसा माल है जो उसमें नहीं है, या यह कि उसमें ऐसा माल नहीं है जो उसमें है या यह कि ऐसे पात्र में रखा हुआ माल ऐसी प्रकृति या क्वालिटी का है जो उसकी वास्तविक प्रकृति या क्वालिटी से भिन्न है, जब तक कि वह यह साबित न कर दे कि उसने वह कार्य कपट करने के आशय के बिना किया है, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से दण्डित किया जाएगा।
Making a false mark upon any receptacle containing goods-
Whoever makes any false mark upon any case, package or other receptacle containing goods, in a manner reasonably calculated to cause any public servant or any other person to believe that such receptacle contains, goods which it does not contain or that it does not contain goods which it does contain, or that the goods contained in such receptacle are of a nature or quality different from the real nature or quality thereof. shall, unless he proves that he acted without intent to defraud, be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to three years. or with fine, or with both.
लागू अपराध
किसी पैकेज या पात्र पर, जिसमें माल रखा हुआ हो, इस आशय से मिथ्या चिह्न कपटपूर्वक बनाना कि यह विश्वास कारित हो जाए कि उसमें ऐसा माल है जो उसमें नहीं है, आदि।
सजा- तीन वर्ष के लिए कारावास या जुर्माना या दोनों।
यह अपराध एक जमानतीय और गैर-संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है।
किसी भी श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है।
जुर्माना/सजा (Fine/Punishment) का प्रावधान
भारतीय दंड संहिता की धारा 487 के अंतर्गत जो कोई किसी पेटी पैकेज या अन्य पात्र के ऊपर, जिसमें माल रखा हुआ हो, यह जानते हुए ऐसी रीति से कोई ऐसा मिथ्या चिन्ह बनायेगा कि उसमें ऐसा माल नहीं है जो उसमें है या यह कि ऐसे पात्र में रखा हुआ माल ऐसी प्रकृति या क्वालिटी का है जो उसकी वास्तविक प्रकृति या क्वालिटी से भिन्न है, तो वह दोनों में से, किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा या जुर्माने से या दोनो से भी दण्डनीय होगा।
जमानत (Bail) का प्रावधान
भारतीय दंड संहिता की धारा 487 अंतर्गत जो अपराध कारित किए जाते है वह अपराध दंड प्रक्रिया संहिता में जमानतीय (Baileble) अपराध की श्रेणी में आते है, इसलिए इस धारा के अंतर्गत किए गए अपराध में जमानत मिल सकेगी।
अपराध | सजा | अपराध श्रेणी | जमानत | विचारणीय |
किसी पैकेज या पात्र पर, जिसमें माल रखा हुआ हो, इस आशय से मिथ्या चिह्न कपटपूर्वक बनाना कि यह विश्वास कारित हो जाए कि उसमें ऐसा माल है जो उसमें नहीं है, आदि। | तीन वर्ष के लिए कारावास या जुर्माना या दोनों। | गैर-संज्ञेय | जमानतीय | किसी भी श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा |
हमारा प्रयास आईपीसी की धारा 487 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।