Home IPC (Indian Panel Code) आईपीसी की धारा 66 | जुर्माना न देने पर किस भांति का कारावास, दिया जाए | IPC Section- 66 in hindi| Description of imprisonment for non-payment of fine.

आईपीसी की धारा 66 | जुर्माना न देने पर किस भांति का कारावास, दिया जाए | IPC Section- 66 in hindi| Description of imprisonment for non-payment of fine.

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नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 66 के बारे में पूर्ण जानकारी देंगे। क्या कहती है भारतीय दंड संहिता की धारा 66 साथ ही हम आपको IPC की धारा 66 सम्पूर्ण जानकारी एवम् परिभाषा इस लेख के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे।

धारा 66 का विवरण

भारतीय दण्ड संहिता (IPC) में धारा 66 के विषय में पूर्ण जानकारी देंगे। यह धारा उन मामलो को परिभाषित करती है, जिसे न्यायालय द्वारा जुर्माना वसूलने के आदेश दिए, लेकिन व्यक्ति जुर्माना नही भरा गया है, यह धारा ऐसे मामलो को परिभाषित करती है। भारतीय दण्ड संहिता की धारा 66 इसी विषय के बारे में बतलाती है।

आईपीसी की धारा 66 के अनुसार-

जुर्माना न देने पर किस भाँति का कारावास, दिया जाए-

वह कारावास, जिसे न्यायालय जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने के लिए अधिरोपित करे ऐसा किसी भाँति का हो सकेगा, जिससे अपराधी को उस अपराध के लिए दण्डादिष्ट किया जा सकता था।

Description of imprisonment for non-payment of fine-
The imprisonment which the Court imposes in default of payment of a fine may be of any description to which the offender might have been sentenced for the offence.

हमारा प्रयास आईपीसी की धारा 66 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके पास कोई सवाल हो,तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।

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