किशोर न्याय अधिनियम JJ Act (Juvenile Justice Act Section-111) in Hindi के विषय में पूर्ण जानकारी देंगे। किशोर न्याय अधिनियम की धारा 111 के अनुसार किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 (2000 का 56) इसके द्वारा निरसित किया जाता है। ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त अधिनियम के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई समझी जाएगी, जिसे JJ Act Section-111 के अन्तर्गत परिभाषित किया गया है।
HIGHLIGHTS
किशोर न्याय अधिनियम की धारा 111 (Juvenile Justice Act Section-111) का विवरण
किशोर न्याय अधिनियम की धारा 111 JJ Act Section-111 के तहत किशोर न्याय बोर्ड (जेजेबी) किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 (2000 का 56) इसके द्वारा निरसित किया जाता है। ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त अधिनियम के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई समझी जाएगी।
किशोर न्याय अधिनियम की धारा 111 (JJ Act Section-111 in Hindi)
निरसन और व्यावृत्ति-
( 1 ) किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 (2000 का 56) इसके द्वारा निरसित किया जाता है।
(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त अधिनियम के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई समझी जाएगी।
Juvenile Justice Act Section-111 (JJ Act Section-111 in English)
Repeal and savings-
(1) The Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2000 (56 of 2000) is hereby repealed.
(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the said Acts shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act.
हमारा प्रयास किशोर न्याय अधिनियम (Juvenile Justice Act Section) की धारा 111 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।