किशोर न्याय अधिनियम JJ Act (Juvenile Justice Act Section-112) in Hindi के विषय में पूर्ण जानकारी देंगे। किशोर न्याय अधिनियम की धारा 112 के अनुसार इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केंद्रीय सरकार, आदेश द्वारा, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो, उस कठिनाई को दूर कर सकेगी, जिसे JJ Act Section-112 के अन्तर्गत परिभाषित किया गया है।
HIGHLIGHTS
किशोर न्याय अधिनियम की धारा 112 (Juvenile Justice Act Section-112) का विवरण
किशोर न्याय अधिनियम की धारा 112 JJ Act Section-112 के तहत किशोर न्याय बोर्ड (जेजेबी) इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केंद्रीय सरकार, आदेश द्वारा, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो, उस कठिनाई को दूर कर सकेगी।
किशोर न्याय अधिनियम की धारा 112 (JJ Act Section-112 in Hindi)
कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति-
(1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केंद्रीय सरकार, आदेश द्वारा, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो, उस कठिनाई को दूर कर सकेगी :
परंतु इस धारा के अधीन ऐसा कोई आदेश, इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा।
(2) तथापि इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश उसके किए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा।
Juvenile Justice Act Section-112 (JJ Act Section-112 in English)
Power to remove difficulties-
(1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the Central Government may, by order, not inconsistent with the provisions of this Act, remove the difficulty:
Provided that no such order shall be made after the expiry of the period of two years from the commencement of this Act.
(2) However, order made under this section shall be laid, as soon as may be after it is made, before each House of Parliament.
हमारा प्रयास किशोर न्याय अधिनियम (Juvenile Justice Act Section) की धारा 112 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।