नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए मोटर वाहन अधिनियम की धारा 111 के बारे में पूर्ण जानकारी देंगे। क्या कहती है मोटर वाहन अधिनियम की धारा- 111, साथ ही इस धारा के अंतर्गत क्या परिभाषित किया गया है, यह सभी जानकारी इस लेख के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे।
मोटर वाहन अधिनियम की धारा- 111 का विवरण
मोटर वाहन अधिनियम (Motor Vehicles Act) की धारा -111 के विषय में पूर्ण जानकारी देंगे। इस अध्याय के अधीन राज्य सरकार को अपने नियम बनाने की शक्ति होती है, इसके अलावा नियमो मे बदलाव करने की शक्ति होती है।
मोटर वाहन अधिनियम की धारा- 111 के अनुसार
राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति-
(1) कोई राज्य सरकार, मोटर यानों और ट्रेलरों के निर्माण उपस्कर और अनुरक्षण का विनियमन करने के लिए धारा 110 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट बातों से भिन्न सभी बातों की बाबत नियम बना सकेगी।
(2) पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, इस धारा के अधीन या तो साधारणतया मोटर यानों या ट्रेलरों की बाबत या किसी विशिष्ट वर्ग या वर्णन के मोटर यानों या ट्रेलरों की बाबत या विशिष्ट परिस्थितियों में निम्नलिखित सभी बातों या उनमें से किसी के बारे में नियम बनाए जा सकेंगे, अर्थात् :-
(क) सार्वजनिक सेवा यानों में बैठने की व्यवस्था और मौसम से यात्रियों का संरक्षण;
(ख) कुछ समय पर या कुछ स्थानों में सुनाई देने वाले संकेतकों के प्रयोग का प्रतिषेध या निर्बन्धन;
(ग) ऐसे साधित्रों का ले जाया जाना, प्रतिषिद्ध करना जिनसे क्षोभ या खतरा होने की संभावना है;
(घ) विहित प्राधिकारियों द्वारा यानों का नियतकालिक परीक्षण और निरीक्षण और ऐसे परीक्षण के लिए प्रभारित की जाने वाली फीस;
(ङ) रजिस्ट्रीकरण चिह्नों से भिन्न विशिष्टियां जो यानों पर प्रदर्शित की जानी हैं और वह रीति जिससे वे प्रदर्शित की जाएंगी।
(च) मोटर यानों के साथ टेलरों का उपयोग;
Power of State Government to make rules-
(1) A State Government may make rules regulating the construction, equipment and maintenance of motor vehicles and trailers with respect to all matters other than the matters specified in sub-section (1) of section 110.
(2) Without prejudice to the generality of the foregoing power, rules may be made under this section governing all or any of the following matters either generally in respect of motor vehicles or trailers or in respect of motor vehicles or trailers of a particular class or description or in particular circumstances, namely :-
(a) seating arrangements in public service vehicles and the protection of passengers against the weather;
(b) prohibiting or restricting the use of audible signals at certain times or in certain places;
(c) prohibiting the carrying of appliances likely to cause annoyance or danger;
(d) the periodical testing and inspection of vehicles by prescribed authorities [and fees to be charged for such test];
(e) the particulars other than registration marks to be exhibited by vehicles
and the manner in which they shall be exhibited;
(f) the use of trailers with motor vehicles;
हमारा प्रयास मोटर वाहन अधिनियम (MV Act) की धारा 111 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।