नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए मोटर वाहन अधिनियम की धारा 149 के बारे में पूर्ण जानकारी देंगे। क्या कहती है मोटर वाहन अधिनियम की धारा- 149, साथ ही इस धारा के अंतर्गत क्या परिभाषित किया गया है, यह सभी जानकारी इस लेख के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे।
मोटर वाहन अधिनियम की धारा- 149 का विवरण
मोटर वाहन अधिनियम (Motor Vehicles Act) की धारा -149 के विषय में पूर्ण जानकारी देंगे। इस अध्याय के आधीन बीमा कंपनी, या तो दावाकर्ता या दुर्घटना सूचना संबंधी रिपोर्ट के माध्यम से या अन्यथा दुर्घटना की सूचना प्राप्त होने पर ऐसी दुर्घटना के संबंध में दावों के निपटारे के लिए एक अधिकारी पदाभिहित करेगी।
मोटर वाहन अधिनियम की धारा- 149 के अनुसार
बीमा कंपनी द्वारा निपटारा और इसके लिए प्रक्रिया-
(1) बीमा कंपनी, या तो दावाकर्ता या दुर्घटना सूचना संबंधी रिपोर्ट के माध्यम से या अन्यथा दुर्घटना की सूचना प्राप्त होने पर ऐसी दुर्घटना के संबंध में दावों के निपटारे के लिए एक अधिकारी पदाभिहित करेगी।
(2) प्रतिकर के दावों के निपटारे की प्रक्रिया के लिए बीमा कंपनी द्वारा पदाभिहित अधिकारी तीस दिन के भीतर, ऐसे ब्यौरे देते हुए और ऐसी प्रक्रियाओं, जैसा विहित किया जाए, का अनुसरण करने के पश्चात् दावा अधिकरण के समक्ष निपटारा करने के लिए दावाकर्ता को एक प्रस्ताव कर सकेगा।
(3) यदि दावाकर्ता जिसको उपधारा (2) के अधीन प्रस्ताव किया गया है,-
(क) ऐसा प्रस्ताव स्वीकार करता है, तो,–
(i) दावा अधिकरण ऐसे निपटारे का एक अभिलेख तैयार करेगा, और ऐसा दावा सहमति द्वारा निपटाया गया समझा जाएगा, और
(ii) बीमा कंपनी द्वारा समझौते का ऐसा अभिलेख प्राप्त होने की तारीख से अधिकतम तीस दिनों की अवधि के भीतर संदाय किया जाएगा ।
(ख) ऐसा प्रस्ताव नामंजूर करता है, तो ऐसे दावे का गुणावगुण पर न्यायनिर्णयन करने के लिए दावा अधिकरण द्वारा सुनवाई की तारीख नियत की जाएगी।
Settlement by insurance company and procedure therefor-
(1) The insurance company shall, upon receiving information of the accident, either from a claimant or through accident information report or otherwise, designate an officer to settle the claims relating to such accident.
(2) An officer designated by the insurance company for processing the settlement of a claim of compensation may make an offer to the claimant for settlement before the Claims Tribunal giving such details, within thirty days and after following such procedure as may be prescribed by the Central Government.
(3) If, the claimant to whom the offer is made under subsection (2),–
(a) accepts such offer,-
(i) the Claims Tribunal shall make a record of such settlement, and such claim shall be deemed to be settled by consent; and
(ii) the payment shall be made by the insurance company within a maximum period of thirty days from the date of receipt of such record of settlement;
(b) rejects such offer, the Claims Tribunal shall fix a hearing date to adjudicate the such claim on merits.
हमारा प्रयास मोटर वाहन अधिनियम (MV Act) की धारा 149 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।