नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए मोटर वाहन अधिनियम की धारा 4 के बारे में पूर्ण जानकारी देंगे। क्या कहती है मोटर वाहन अधिनियम की धारा- 4, साथ ही इस धारा के अंतर्गत क्या परिभाषित किया गया है, यह सभी जानकारी इस लेख के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे।
मोटर वाहन अधिनियम की धारा- 4 का विवरण
मोटर वाहन अधिनियम (Motor Vehicles Act) की धारा -4 के विषय में पूर्ण जानकारी देंगे। इस अधिनियम के आधीन मोटर यान चलाने के सम्बन्ध मे आयु सीमा को परिभाषित किया गया है।
मोटर वाहन अधिनियम की धारा- 4 के अनुसार
मोटर यान चलाने के संबंध में आयु सीमा-
(1) कोई भी व्यक्ति, जो अठारह वर्ष से कम आयु का है, किसी सार्वजनिक स्थान में मोटर यान नहीं चलाएगा :
परन्तु कोई व्यक्ति सोलह वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात् किसी सार्वजनिक स्थान में 50 सी.सी. से अनधिक इंजन क्षमता वाली मोटर साइकिल चला सकेगा।
(2) धारा 18 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, कोई भी व्यक्ति, जो बीस वर्ष से कम आयु का है, किसी सार्वजनिक स्थान में परिवहन यान नहीं चलाएगा ।
(3) कोई शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति या चालन-अनुज्ञप्ति उस वर्ग के, जिसके लिए उसने आवेदन किया है, किसी यान को चलाने के लिए किसी व्यक्ति को तब तक नहीं दी जाएगी जब तक कि वह इस धारा के अधीन उस वर्ग के यान को चलाने के लिए पात्र नहीं है।
Age limit in connection with driving of motor vehicles-
(1) No person under the age of eighteen years shall drive a motor vehicle in any public place:
Provided that a motorcycle with engine capacity not, exceeding 50cc may be driven in a public place by a person after attaining the age of sixteen years.
(2) Subject to the provisions of section 18, no person under the age of twenty years shall drive a transport vehicle in any public place.
(3) No learner’s licence or driving licence shall be issued to any person to drive a vehicle of the class to which he has made an application unless he is eligible to drive that class of vehicle under this section.
हमारा प्रयास मोटर वाहन अधिनियम (MV Act) की धारा 4 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।