नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए मोटर वाहन अधिनियम की धारा 44 के बारे में पूर्ण जानकारी देंगे। क्या कहती है मोटर वाहन अधिनियम की धारा- 44, साथ ही इस धारा के अंतर्गत क्या परिभाषित किया गया है, यह सभी जानकारी इस लेख के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे।
मोटर वाहन अधिनियम की धारा- 44 का विवरण
मोटर वाहन अधिनियम (Motor Vehicles Act) की धारा -44 के विषय में पूर्ण जानकारी देंगे। इस अधिनियम के आधीन जो इस निमित्त केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाएं, किसी प्राधिकृत डीलर द्वारा विक्रय किए गए मोटर यान से पहली बार रजिस्ट्रीकरण के प्रयोजन के लिए रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी के समक्ष उसे प्रस्तुत करने की अपेक्षा नहीं होगी।
मोटर वाहन अधिनियम की धारा- 44 के अनुसार
रजिस्ट्रीकरण के समय यान का प्रस्तुत किया जाना-
(1) उन निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए, जो इस निमित्त केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाएं, किसी प्राधिकृत डीलर द्वारा विक्रय किए गए मोटर यान से पहली बार रजिस्ट्रीकरण के प्रयोजन के लिए रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी के समक्ष उसे प्रस्तुत करने की अपेक्षा नहीं होगी।
(2) उन निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए, जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाएं, कोई व्यक्ति, जिसके नाम से रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जारी किया गया है, से रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी के समक्ष रजिस्ट्रीकृत या अंतरित वाहन को प्रस्तुत करने की अपेक्षा नहीं होगी।
Production of vehicle at the time of registration-
(1) Subject to such terms and conditions as may be prescribed by the Central Government in this behalf, a motor vehicle sold by an authorised dealer shall not require production before a registering authority for the purposes of registration for the first time.
(2) Subject to such terms and conditions as may be prescribed by the State Government, a person in whose name a certificate of registration has been issued shall not be required to produce the vehicle registered or transferred before a registering authority.
हमारा प्रयास मोटर वाहन अधिनियम (MV Act) की धारा 44 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।