नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए मोटर वाहन अधिनियम की धारा 58 के बारे में पूर्ण जानकारी देंगे। क्या कहती है मोटर वाहन अधिनियम की धारा- 58, साथ ही इस धारा के अंतर्गत क्या परिभाषित किया गया है, यह सभी जानकारी इस लेख के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे।
मोटर वाहन अधिनियम की धारा- 58 का विवरण
मोटर वाहन अधिनियम (Motor Vehicles Act) की धारा -58 के विषय में पूर्ण जानकारी देंगे। इस अधिनियम के आधीन किसी परिवहन यान के पहियों में लगे टायरों की संख्या, प्रकार और आकार और उनकी बनावट और मॉडल और अन्य सुसंगत बातों को ध्यान में रखते हुए, हर बनावट और मॉडल के परिवहन यान के संबंध में ऐसे यान का अधिकतम सकल यान भार और ऐसे यान की हर धुरी का निरापद अधिकतम धुरी भार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट कर सकेगी।
मोटर वाहन अधिनियम की धारा- 58 के अनुसार
परिवहन यानों के बारे में विशेष उपबंध-
(1) केन्द्रीय सरकार (मोटर टैक्सी से भिन्न) किसी परिवहन यान के पहियों में लगे टायरों की संख्या, प्रकार और आकार और उनकी बनावट और मॉडल और अन्य सुसंगत बातों को ध्यान में रखते हुए, हर बनावट और मॉडल के परिवहन यान के संबंध में ऐसे यान का अधिकतम सकल यान भार और ऐसे यान की हर धुरी का निरापद अधिकतम धुरी भार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट कर सकेगी।
(2) रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी मोटर टैक्सी से भिन्न किसी परिवहन यान को रजिस्टर करते समय, रजिस्ट्रीकरण में और अभिलेख में और यान के रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र में भी निम्नलिखित विशिष्टियां प्रविष्ट करेगा, अर्थात् :-
(क) यान का लदान रहित भार;
(ख) हर पहिए में लगे टायरों की संख्या, प्रकार और आकार:
(ग) यान का सकल यान भार और उसकी विभिन्न धुरियों से संबंधित रजिस्ट्रीकृत धुरी भार; और
(घ) यदि केवल यात्रियों का या माल के साथ-साथ यात्रियों का वहन करने के लिए यान का उपयोग किया जाता है या वह उपयोग करने के लिए अनुकूलित किया जाता है तो उन यात्रियों की संख्या जिनके लिए उसमें बैठने की व्यवस्था है, तथा यान का स्वामी उन विशिष्टियों को विहित रीति से यान पर प्रदर्शित कराएगा।
(3) ऐसे किसी यान के रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र में कोई सकल यान भार या उसकी धुरियों में से किसी का ऐसा रजिस्ट्रीकृत धुरी भार प्रविष्ट नहीं किया जाएगा जो ऐसे यान की बनावट और मॉडल के तथा उसके पहियों पर लगे टायरों की संख्या, प्रकार और आकार के संबंध में उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भार से भिन्न हो:
परन्तु जहां केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भार से अधिक भारी भार किसी विशिष्ट प्रकार के यानों के लिए किसी विशिष्ट क्षेत्र में अनुज्ञात किए जा सकते हैं, वहां केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में आदेश द्वारा निदेश दे सकेगी कि इस उपधारा के उपबंध ऐसे उपांतरणों के साथ लागू होंगे जो आदेश में विनिर्दिष्ट किए जाएं।
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(5) किसी यान के रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र में दर्ज सकल यान भार का उपधारा (3) के उपबंधों के अनुसार, पुनरीक्षण करने की दृष्टि से रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी परिवहन यान के स्वामी से ऐसी प्रक्रिया के अनुसार, जैसी विहित की जाए, यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह इतने समय के भीतर, जितना रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करे।
Special provisions in regard to transport vehicles-
(1) The Central Government may, having regard to the number, nature and size of the tyres attached to the wheels of a transport vehicle, (other than a motor cab), and its make and model and other relevant considerations, by notification in the Official Gazette, specify, in relation to each make and model of a transport vehicle, the [maximum gross vehicle weight] of such vehicle and the maximum safe axle weight of each axle of such vehicle.
(2) A registering authority, when registering a transport vehicle, other than a motor cab shall enter in the record of registration and shall also enter in the certificate of registration of the vehicle the following particulars, namely :-
(a) the unladen weight of the vehicle;
(b) the number, nature and size of the tyres attached to each wheel;
(c) the gross vehicle weight of the vehicle and the registered axle weights pertaining to the several axles thereof; and
(d) if the vehicle is used or adapted to be used for the carriage of passengers solely or in addition to goods, the number of passengers for whom accommodation is provided,
and the owner of the vehicle shall have the same particulars exhibited in the prescribed manner on the vehicle.
(3) There shall not be entered in the certificate of registration of any such vehicle any gross vehicle weight or a registered axle weight of any of the axles different from that specified in the notification under sub-section (1) in relation to the make and model of such vehicle and to the number, nature and size of the tyres attached to its wheels:
Provided that where it appears to the Central Government that heavier weights than those specified in the notification under sub-section (1) may be permitted in a particular locality for vehicles of a particular type, the Central Government may, by order in the Official Gazette direct that the provisions of this sub-section shall apply with such modifications as may be specified in the order.
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(5) In order that the gross vehicle weight entered in the certificate of registration of a vehicle may be revised in accordance with the provisions of subsection (3), the registering authority may require the owner of transport vehicle in accordance with such procedure as may be prescribed to produce the certificate of registration within such time as may be specified by the registering authority.
हमारा प्रयास मोटर वाहन अधिनियम (MV Act) की धारा 58 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।