नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए मोटर वाहन अधिनियम की धारा 94 के बारे में पूर्ण जानकारी देंगे। क्या कहती है मोटर वाहन अधिनियम की धारा- 94, साथ ही इस धारा के अंतर्गत क्या परिभाषित किया गया है, यह सभी जानकारी इस लेख के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे।
मोटर वाहन अधिनियम की धारा- 94 का विवरण
मोटर वाहन अधिनियम (Motor Vehicles Act) की धारा -94 के विषय में पूर्ण जानकारी देंगे। किसी भी सिविल न्यायालय को इस अधिनियम के अधीन परमिट या किसी स्कीम के अधीन जारी अनुज्ञप्ति दिए जाने से संबंधित किसी प्रश्न के ग्रहण करने की अधिकारिता नहीं होगी, और इस अधिनियम के अधीन परमिट या किसी स्कीम के अधीन जारी अनुज्ञप्ति दिए जाने के संबंध में सम्यक् रूप से गठित प्राधिकरणों द्वारा की गई या की जाने वाली किसी कार्रवाई की बाबत कोई व्यादेश किसी सिविल न्यायालय द्वारा ग्रहण नहीं किया जाएगा।
मोटर वाहन अधिनियम की धारा- 94 के अनुसार
सिविल न्यायालयों की अधिकारिता का वर्जन-
किसी भी सिविल न्यायालय को इस अधिनियम के अधीन परमिट या किसी स्कीम के अधीन जारी अनुज्ञप्ति दिए जाने से संबंधित किसी प्रश्न के ग्रहण करने की अधिकारिता नहीं होगी, और इस अधिनियम के अधीन परमिट या किसी स्कीम के अधीन जारी अनुज्ञप्ति दिए जाने के संबंध में सम्यक् रूप से गठित प्राधिकरणों द्वारा की गई या की जाने वाली किसी कार्रवाई की बाबत कोई व्यादेश किसी सिविल न्यायालय द्वारा ग्रहण नहीं किया जाएगा।
Bar on jurisdiction of Civil Courts-
No Civil Court shall have jurisdiction to entertain any question relating to the grant of a permit or licence issued under any scheme under this Act, and no injunction in respect of any action taken or to be taken by the duly constituted authorities under this Act with regard to the grant of a permit or licence issued under any scheme, shall be entertained by any Civil Court.
हमारा प्रयास मोटर वाहन अधिनियम (MV Act) की धारा 94 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।