पॉक्सो एक्ट की धारा 18 | किसी अपराध को कारित करने के प्रयत्न के लिए दंड | Pocso Act Section- 18 in hindi | Punishment for attempt to commit an offence.

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नमस्कार दोस्तों, आज हम पॉक्सो एक्ट की धारा 18 के बारे में सम्पूर्ण जानकारी देंगे। क्या कहती है पॉक्सो एक्ट (POCSO ACT) की धारा 18? साथ ही हम आपको POCSO ACT की धारा 18 के अंतर्गत क्या परिभाषित करती है, इस लेख के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे।

पॉक्सो एक्ट (POCSO ACT) की धारा 18 का विवरण

पॉक्सो एक्ट की धारा 18 के अंतर्गत जो कोई व्यक्ति किसी अपराध को करने का प्रयत्न करेगा या किसी अपराध को करवाएगा और ऐसे प्रयत्न में अपराध करने हेतु कोई कार्य करेगा, तो वह इस कृत्य के लिए पॉक्सो एक्ट की धारा 18 के अंतर्गत दंड को परिभाषित करती है यह पॉक्सो की धारा 12 किसी अपराध को कारित करने के प्रयत्न के लिए दंड का प्रावधान को बतलाती है।

पॉक्सो एक्ट (POCSO ACT) की धारा 18 के अनुसार

किसी अपराध को कारित करने के प्रयत्न के लिए दंड-

जो कोई इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध को करने का प्रयत्न करेगा या किसी अपराध को करवाएगा और ऐसे प्रयत्न में अपराध करने हेतु कोई कार्य करेगा वह अपराध के लिए उपबंधित किसी भांति के ऐसे कारावास से, यथास्थिति, जिसकी अवधि आजीवन कारावास के आधे तक की या उस अपराध के लिए उपबंधित कारावास से जिसकी अवधि दीर्घतम अवधि के आधे तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडनीय होगा।

Punishment for attempt to commit an offence-
Whoever attempts to commit any offence punishable under this Act or to cause such an offence to be committed, and in such attempt, does any act towards the commission of the offence, shall be punished with imprisonment of any description provided for the offence, for a term which may extend to one-half of the imprisonment for life or, as the case may be, one-half of the longest term of imprisonment provided for that offence or with fine or with both.

हमारा प्रयास पॉक्सो एक्ट की धारा 18 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप बेझिझक कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।
धन्यवाद

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