पॉक्सो एक्ट की धारा 39 | विशेषज्ञ आदि की सहायता लेने के लिए बालक के लिए मार्गनिर्देश | Pocso Act Section- 39 by in hindi | Guidelines for child to take assistance of experts, etc.

Pocso Section- 39

नमस्कार दोस्तों, आज हम पॉक्सो एक्ट की धारा 39 के बारे में सम्पूर्ण जानकारी देंगे। क्या कहती है पॉक्सो एक्ट (POCSO ACT) की धारा 39? साथ ही हम आपको POCSO ACT की धारा 39 क्या परिभाषित करती है, इस लेख के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे।

पॉक्सो एक्ट (POCSO ACT) की धारा 39 का विवरण

पॉक्सो एक्ट की धारा 39 के अंतर्गत विशेष न्यायालय मामलों का विचारण हेतु, यदि विशेषज्ञ आदि की सहायता लेने के लिए बालक के लिए मार्गनिर्देश की आवश्यकता है, तो सहायता ले सकेगा। यह पॉक्सो एक्ट की धारा 39 विशेषज्ञ आदि की सहायता लेने के लिए बालक के लिए मार्गनिर्देश को परिभाषित करता है।

पॉक्सो एक्ट (POCSO ACT) की धारा 39 के अनुसार

विशेषज्ञ आदि की सहायता लेने के लिए बालक के लिए मार्गनिर्देश-

राज्य सरकार, ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए जो इस निमित्त बनाए जाएं गैर-सरकारी संगठनों, वृत्तिकों और विशेषज्ञों या ऐसे व्यक्तियों जिनके पास मनोविज्ञान, सामाजिक कार्य, चिकित्सीय स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य और बाल विकास में ज्ञान है, बालक को सहायता करने के लिए पूर्व विचारण और विचारण प्रक्रम पर सहयोजित करने के लिए मार्गनिर्देश तैयार करेगी।

Guidelines for child to take assistance of experts, etc-
Subject to such rules as may be made in this behalf, the State Government shall prepare guidelines for use of non-governmental organisations, professionals and experts or persons having knowledge of psychology, social work, physical health, mental health and child development to be associated with the pre-trial and trial stage to assist the child.

हमारा प्रयास पॉक्सो एक्ट की धारा 39 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप बेझिझक कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।
धन्यवाद

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