नमस्कार दोस्तों, आज हम पॉक्सो एक्ट की धारा 8 के बारे में सम्पूर्ण जानकारी देंगे। क्या कहती है पॉक्सो एक्ट (POCSO ACT) की धारा 8? साथ ही हम आपको POCSO ACT की धारा 8 के अंतर्गत क्या परिभाषित करती है, इस लेख के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे।
पॉक्सो एक्ट (POCSO ACT) की धारा 8 का विवरण
पॉक्सो एक्ट की धारा 8 के अंतर्गत जो कोई व्यक्ति लैंगिक आशय से बालक की योनि, लिंग, गुदा या स्तनों को स्पर्श करता है या बालक से ऐसे व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति की योनि, लिंग, गुदा या स्तन का स्पर्श करता है या लैंगिक आशय से ऐसा कोई अन्य कार्य करता है तो वह इस कृत्य के लिए पॉक्सो एक्ट की धारा 8 के अंतर्गत दंड को परिभाषित करता है यह पॉक्सो की धारा 8 लैंगिक हमले के लिए दंड का प्रावधान को परिभाषित करता है।
पॉक्सो एक्ट (POCSO ACT) की धारा 8 के अनुसार-
लैंगिक हमले के लिए दंड-
जो कोई, लैंगिक हमला करेगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि तीन वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु जो पांच वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।
Punishment for sexual assault-
Whoever, commits sexual assault, shall be punished with imprisonment of either description for a term which shall not be less than three years but which may extend to five years, and shall also be liable to fine.
सजा (Punishment)
जो कोई लैंगिक हमला करेगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि तीन वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु जो पांच वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।
हमारा प्रयास पॉक्सो एक्ट की धारा 8 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप बेझिझक कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।
धन्यवाद
Posko aath aur 12 Mein Kab Tak jamanat Ho Jaati Hai
Posco 8 main permanent jamanat kaise milti hai
jamanat parmanent nahi hoti hai bs case ki poori sunwai hone tak hoti hai yadi kisi case ki sunwai poori ho jati hai aur wah doshi paya jata hai to wah jamanat bekar ho jati hai
agar under 18 ki ladki abr bar ladke ko tan kar rhi h to hm kya kr skte h
उसके घर वालो को शिकायत करो और अपने नजदीकी थाने मे शिकायत प्रार्थना पत्र दो।