नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए एससी/एसटी अधिनियम की धारा 19 के बारे में पूर्ण जानकारी देंगे। क्या कहती है एससी/एसटी की धारा- 19, साथ ही इस धारा के अंतर्गत क्या परिभाषित किया गया है, यह सभी जानकारी इस लेख के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे।
एससी/एसटी अधिनियम की धारा- 19 का विवरण
एससी/एसटी अधिनियम (Scheduled Caste and Scheduled Tribe (Prevention of Atrocities) Act) की धारा -19 के विषय में पूर्ण जानकारी देंगे। संहिता की धारा 360 के उपबंध और अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 (1958 का 20) के उपबंध अठारह वर्ष से अधिक आयु के ऐसे व्यक्ति के संबंध में लागू नहीं होंगे जो इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध करने का दोषी पाया जाता है।
एससी/एसटी अधिनियम की धारा- 19 के अनुसार
इस अधिनियम के अधीन अपराध के लिए वेषी व्यक्तियों को संहिता की धारा 360 या अपराधी परिवीक्षा अधिनियम के उपबंध का लागू न होना-
संहिता की धारा 360 के उपबंध और अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 (1958 का 20) के उपबंध अठारह वर्ष से अधिक आयु के ऐसे व्यक्ति के संबंध में लागू नहीं होंगे जो इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध करने का दोषी पाया जाता है।
Section 360 of the Code or the provisions of the Probation of Offenders Act not to apply to persons guilty of an offence under the Act—
The provisions of section 360 of the Code and the provisions of the Probation of Offenders Act, 1958 (20 of 1958) shall not apply to any person above the age of eighteen years who is found guilty of having committed an offence under this Act.
हमारा प्रयास एससी/एसटी अधिनियम (SC/ST Act) की धारा 19 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।