fbpx

एससी/एसटी अधिनियम की धारा 18 | अधिनियम के अधीन अपराध करने वाले व्यक्तियों को संहित की धारा 438 का लागू न होना | SC/ST Act, Section- 18 in hindi | Section 438 of the Code not to apply to persons committing an offence under the Act.

नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए एससी/एसटी अधिनियम की धारा 18 के बारे में पूर्ण जानकारी देंगे। क्या कहती है एससी/एसटी की धारा- 18, साथ ही इस धारा के अंतर्गत क्या परिभाषित किया गया है, यह सभी जानकारी इस लेख के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे।

एससी/एसटी अधिनियम की धारा- 18 का विवरण

एससी/एसटी अधिनियम (Scheduled Caste and Scheduled Tribe (Prevention of Atrocities) Act) की धारा -18 के विषय में पूर्ण जानकारी देंगे। संहिता की धारा 438 की कोई बात इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध के करले के अभियोग पर किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी के किसी मामले के संबंध में लागू नहीं होगी।

एससी/एसटी अधिनियम की धारा- 18 के अनुसार

अधिनियम के अधीन अपराध करने वाले व्यक्तियों को संहित की धारा 438 का लागू न होना-

संहिता की धारा 438 की कोई बात इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध के करले के अभियोग पर किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी के किसी मामले के संबंध में लागू नहीं होगी।

Section 438 of the Code not to apply to persons committing an offence under the Act—
Nothing in section 438 of the Code shall apply in relation to any case involving the arrest of any person on an accusation of having committed an offence under this Act.

हमारा प्रयास एससी/एसटी अधिनियम (SC/ST Act) की धारा 18 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।

Leave a Comment