मोटर वाहन अधिनियम की धारा 97 | परिभाषा | MV Act, Section- 97 in hindi | Definition.

नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए मोटर वाहन अधिनियम की धारा 97 के बारे में पूर्ण जानकारी देंगे। क्या कहती है मोटर वाहन अधिनियम की धारा- 97, साथ ही इस धारा के अंतर्गत क्या परिभाषित किया गया है, यह सभी जानकारी इस लेख के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे।

मोटर वाहन अधिनियम की धारा- 97 का विवरण

मोटर वाहन अधिनियम (Motor Vehicles Act) की धारा -97 के विषय में पूर्ण जानकारी देंगे। सड़क परिवहन सेवा” से भाड़े या पारिश्रमिक पर सड़क से यात्री या माल अथवा दोनों का वहन करने वाले मोटर यानों द्वारा सेवा अभिप्रेत है। इस अध्याय के अन्तर्गत मोटर वाहन को परिभाषित किया गया है।

मोटर वाहन अधिनियम की धारा- 97 के अनुसार

परिभाषा-

इस अध्याय में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, “सड़क परिवहन सेवा” से भाड़े या पारिश्रमिक पर सड़क से यात्री या माल अथवा दोनों का वहन करने वाले मोटर यानों द्वारा सेवा अभिप्रेत है।
Definition-
In this Chapter, unless the context otherwise requires, “road transport service” means a service of motor vehicles carrying passengers or goods or both by road for hire or reward.

हमारा प्रयास मोटर वाहन अधिनियम (MV Act) की धारा 97 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।

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