मोटर वाहन अधिनियम की धारा 98 | इस अध्याय का अध्याय 5 और अन्य विधियों पर अध्यारोही होना | MV Act, Section- 98 in hindi | Chapter to override Chapter V and other laws.

नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए मोटर वाहन अधिनियम की धारा 98 के बारे में पूर्ण जानकारी देंगे। क्या कहती है मोटर वाहन अधिनियम की धारा- 98, साथ ही इस धारा के अंतर्गत क्या परिभाषित किया गया है, यह सभी जानकारी इस लेख के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे।

मोटर वाहन अधिनियम की धारा- 98 का विवरण

मोटर वाहन अधिनियम (Motor Vehicles Act) की धारा -98 के विषय में पूर्ण जानकारी देंगे। इस अध्याय और इसके अधीन बनाए गए नियम या किए गए आदेश के उपबंध अध्याय 5 में या इस समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अथवा किसी ऐसी विधि के आधार पर प्रभावी किसी लिखत में उससे असंगत किसी बात के होते हए भी, प्रभावी होंगे।

मोटर वाहन अधिनियम की धारा- 98 के अनुसार

इस अध्याय का अध्याय 5 और अन्य विधियों पर अध्यारोही होना-

इस अध्याय और इसके अधीन बनाए गए नियम या किए गए आदेश के उपबंध अध्याय 5 में या इस समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अथवा किसी ऐसी विधि के आधार पर प्रभावी किसी लिखत में उससे असंगत किसी बात के होते हए भी, प्रभावी होंगे।

Chapter to override Chapter V and other laws-
The provisions of this Chapter and the rules and orders made thereunder shall have effect notwithstanding anything inconsistent therewith contained in Chapter V or in any other law for the time being in force or in any instrument having effect by virtue of any such law.

हमारा प्रयास मोटर वाहन अधिनियम (MV Act) की धारा 98 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।

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