मोटर वाहन अधिनियम की धारा 106 | यानों में पाई गई वस्तुओं का व्ययन | MV Act, Section- 106 in hindi | Disposal of articles found in vehicles.

नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए मोटर वाहन अधिनियम की धारा 106 के बारे में पूर्ण जानकारी देंगे। क्या कहती है मोटर वाहन अधिनियम की धारा- 106, साथ ही इस धारा के अंतर्गत क्या परिभाषित किया गया है, यह सभी जानकारी इस लेख के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे।

मोटर वाहन अधिनियम की धारा- 106 का विवरण

मोटर वाहन अधिनियम (Motor Vehicles Act) की धारा -106 के विषय में पूर्ण जानकारी देंगे। इस अध्याय के अधीन जहां राज्य परिवहन उपक्रम द्वारा चलाए जा रहे किसी परिवहन यान में पाई गई किसी वस्तु पर उसके स्वामी द्वारा विहित अवधि के अन्दर दावा नहीं किया जाता वहां राज्य परिवहन उपक्रम उस वस्तु को विहित रीति से बेच सकेगा और उसके विक्रयआगम, उसके स्वामी द्वारा उनकी मांग किए जाने पर, उनमें से विक्रय के आनुषंगिक खर्चे काटकर, उसे दे दिए जाएंगे।

मोटर वाहन अधिनियम की धारा- 106 के अनुसार

यानों में पाई गई वस्तुओं का व्ययन-

जहां राज्य परिवहन उपक्रम द्वारा चलाए जा रहे किसी परिवहन यान में पाई गई किसी वस्तु पर उसके स्वामी द्वारा विहित अवधि के अन्दर दावा नहीं किया जाता वहां राज्य परिवहन उपक्रम उस वस्तु को विहित रीति से बेच सकेगा और उसके विक्रयआगम, उसके स्वामी द्वारा उनकी मांग किए जाने पर, उनमें से विक्रय के आनुषंगिक खर्चे काटकर, उसे दे दिए जाएंगे।

Disposal of articles found in vehicles-
Where any article found in any transport vehicle operated by the State transport undertaking is not claimed by its owner within the prescribed period, the State transport undertaking may sell the article in the prescribed manner and the sale proceeds thereof, after deducting the costs incidental to sale, shall be paid to the owner on demand.

हमारा प्रयास मोटर वाहन अधिनियम (MV Act) की धारा 106 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।

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