नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए मोटर वाहन अधिनियम की धारा 121 के बारे में पूर्ण जानकारी देंगे। क्या कहती है मोटर वाहन अधिनियम की धारा- 121, साथ ही इस धारा के अंतर्गत क्या परिभाषित किया गया है, यह सभी जानकारी इस लेख के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे।
मोटर वाहन अधिनियम की धारा- 121 का विवरण
मोटर वाहन अधिनियम (Motor Vehicles Act) की धारा -121 के विषय में पूर्ण जानकारी देंगे। इस अध्याय के अधीन किसी मोटर यान का ड्राइवर ऐसे संकेत ऐसे अवसरों पर करेगा जो केन्द्रीय सरकार के विहित दाईं ओर के स्टीयरिंग नियंत्रण वाले मोटर यान की दशा में, यान में लगी विहित प्रकृति की यांत्रिक या विद्युत युक्ति द्वारा दिया जा सकेगा।
मोटर वाहन अधिनियम की धारा- 121 के अनुसार
संकेत और संकेतन युक्तियां-
किसी मोटर यान का ड्राइवर ऐसे संकेत ऐसे अवसरों पर करेगा जो केन्द्रीय सरकार विहित करे:
परन्तु दाईं या बाईं ओर मुड़ने के या रोकने के आशय का संकेत-
(क) दाईं ओर के स्टीयरिंग नियंत्रण वाले मोटर यान की दशा में, यान में लगी विहित प्रकृति की यांत्रिक या विद्युत युक्ति द्वारा दिया जा सकेगा; और
(ख) बाईं ओर के स्टीयरिंग नियंत्रण वाले मोटर यान की दशा में यान में लगी विहित प्रकृति की यांत्रिक या विद्युत युक्ति द्वारा दिया जाएगा :
परन्तु यह और कि राज्य सरकार, किसी क्षेत्र या मार्ग की चौड़ाई और हालत को ध्यान में रखते हुए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसे किसी मोटर यान या ऐसे किसी वर्ग या वर्णन के मोटर यानों को उस क्षेत्र या मार्ग पर चलाने के प्रयोजन के लिए इस धारा के प्रवर्तन से ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए छूट दे सकेगी जो उसमें विनिर्दिष्ट की जाए ।
Signals and signaling devices-
The driver of a motor vehicle shall make such signals and on such occasions as may be prescribed by the Central Government :
Provided that the signal of an intention to turn to the right or left or to stop —
(a) in the case of a motor vehicle with a right-hand steering control, may be given by a mechanical or electrical device of a prescribed nature affixed to the vehicle; and
(b) in the case of a motor vehicle with a left hand steering control, shall be given by a mechanical or electrical device of a prescribed nature affixed to the vehicle :
Provided further that the State Government may, having regard to the width and condition of the roads in any area or route, by notification in the Official gazette, exempt subject to such conditions as may be specified therein any motor vehicle or class or description of motor vehicles from the operation of this section for the purpose of plying in that area or route.
हमारा प्रयास मोटर वाहन अधिनियम (MV Act) की धारा 121 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।