मोटर वाहन अधिनियम की धारा 122 | यान को खतरनाक स्थिति में छोड़ना | MV Act, Section- 122 in hindi | Leaving vehicle in dangerous position.

नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए मोटर वाहन अधिनियम की धारा 122 के बारे में पूर्ण जानकारी देंगे। क्या कहती है मोटर वाहन अधिनियम की धारा- 122, साथ ही इस धारा के अंतर्गत क्या परिभाषित किया गया है, यह सभी जानकारी इस लेख के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे।

मोटर वाहन अधिनियम की धारा- 122 का विवरण

मोटर वाहन अधिनियम (Motor Vehicles Act) की धारा -122 के विषय में पूर्ण जानकारी देंगे। इस अध्याय के अधीन किसी मोटर यान का भारसाधक व्यक्ति किसी यान या ट्रेलर को किसी सार्वजनिक स्थान पर न तो ऐसी स्थिति में, न ऐसी हालत में और न ऐसी परिस्थितियों में छोड़ेगा या रहने देगा या छोड़ने या रहने देने की अनुज्ञा देगा।

मोटर वाहन अधिनियम की धारा- 122 के अनुसार

यान को खतरनाक स्थिति में छोड़ना-

किसी मोटर यान का भारसाधक व्यक्ति किसी यान या ट्रेलर को किसी सार्वजनिक स्थान पर न तो ऐसी स्थिति में, न ऐसी हालत में और न ऐसी परिस्थितियों में छोड़ेगा या रहने देगा या छोड़ने या रहने देने की अनुज्ञा देगा, जिससे सार्वजनिक स्थान का उपयोग करने वाले अन्य व्यक्तियों या यात्रियों को खतरा, बाधा या असम्यक् असुविधा हो या होने की संभावना हो।

Leaving vehicle in dangerous position-
No person in charge of a motor vehicle shall cause or allow the vehicle or any trailer to be abandoned or to remain at rest on any public place in such a position or in such a condition or in such circumstances as to cause or likely to cause danger, obstruction or undue inconvenience to other users of the public place or to the passengers.

हमारा प्रयास मोटर वाहन अधिनियम (MV Act) की धारा 122 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।

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