किशोर न्याय अधिनियम JJ Act (Juvenile Justice Act Section-25) in Hindi के विषय में पूर्ण जानकारी देंगे। किशोर न्याय अधिनियम की धारा 25 के अनुसार, किसी बात के होते हुए भी विधि का उल्लंघन करने वाला अभिकथित या विधि का उल्लंघन करते हुए पाए गए किसी बालक के बारे में इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख को किसी बोर्ड या न्यायालय के समक्ष लंबित सभी कार्यवाहियां उस बोर्ड या न्यायालय में वैसे ही जारी रहेंगी मानो यह अधिनियम अधिनियमित नहीं किया गया है, जिसे JJ Act Section-25 के अन्तर्गत परिभाषित किया गया है।
HIGHLIGHTS
किशोर न्याय अधिनियम की धारा 25 (Juvenile Justice Act Section-25) का विवरण
किशोर न्याय अधिनियम की धारा 25 JJ Act Section-25 के तहत किशोर न्याय बोर्ड (जेजेबी) किसी बात के होते हुए भी विधि का उल्लंघन करने वाला अभिकथित या विधि का उल्लंघन करते हुए पाए गए किसी बालक के बारे में इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख को किसी बोर्ड या न्यायालय के समक्ष लंबित सभी कार्यवाहियां उस बोर्ड या न्यायालय में वैसे ही जारी रहेंगी मानो यह अधिनियम अधिनियमित नहीं किया गया है।
किशोर न्याय अधिनियम की धारा 25 (JJ Act Section-25 in Hindi)
लंबित मामलों के बारे में विशेष उपबंध–
इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी विधि का उल्लंघन करने वाला अभिकथित या विधि का उल्लंघन करते हुए पाए गए किसी बालक के बारे में इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख को किसी बोर्ड या न्यायालय के समक्ष लंबित सभी कार्यवाहियां उस बोर्ड या न्यायालय में वैसे ही जारी रहेंगी मानो यह अधिनियम अधिनियमित नहीं किया गया है।
Juvenile Justice Act Section-25 (JJ Act Section-25 in English)
Special provision in respect of pending cases–
Notwithstanding anything contained in this Act, all proceedings in respect of a child alleged or found to be in conflict with law pending before any Board or court on the date of commencement of this Act, shall be continued in that Board or court as if this Act had not been enacted.
हमारा प्रयास किशोर न्याय अधिनियम (Juvenile Justice Act Section) की धारा 25 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।