किशोर न्याय अधिनियम JJ Act (Juvenile Justice Act Section-51) in Hindi के विषय में पूर्ण जानकारी देंगे। किशोर न्याय अधिनियम की धारा 51 के अनुसार बोर्ड या समिति, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सरकारी संगठन या स्वैच्छिक अथवा गैर-सरकारी संगठनों द्वारा चलाए जा रहे किसी सुविधा तंत्र और बालक की देखरेख करने वाले सुविधा तंत्र संगठन की उपयुक्तता की बाबत सम्यक् जांच के पश्चात् किसी विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए किसी बालक का अस्थायी रूप से उत्तरदायित्व लेने के योग्य होने की मान्यता ऐसी रीति में प्रदान करेगी जो विहित की जाए, जिसे JJ Act Section-51 के अन्तर्गत परिभाषित किया गया है।
HIGHLIGHTS
किशोर न्याय अधिनियम की धारा 51 (Juvenile Justice Act Section-51) का विवरण
किशोर न्याय अधिनियम की धारा 51 JJ Act Section-51 के तहत किशोर न्याय बोर्ड (जेजेबी) बोर्ड या समिति, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सरकारी संगठन या स्वैच्छिक अथवा गैर-सरकारी संगठनों द्वारा चलाए जा रहे किसी सुविधा तंत्र और बालक की देखरेख करने वाले सुविधा तंत्र संगठन की उपयुक्तता की बाबत सम्यक् जांच के पश्चात् किसी विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए किसी बालक का अस्थायी रूप से उत्तरदायित्व लेने के योग्य होने की मान्यता ऐसी रीति में प्रदान करेगी जो विहित की जाए।
किशोर न्याय अधिनियम की धारा 51 (JJ Act Section-51 in Hindi)
उचित सुविधा तंत्र–
( 1 ) बोर्ड या समिति, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सरकारी संगठन या स्वैच्छिक अथवा गैर-सरकारी संगठनों द्वारा चलाए जा रहे किसी सुविधा तंत्र और बालक की देखरेख करने वाले सुविधा तंत्र संगठन की उपयुक्तता की बाबत सम्यक् जांच के पश्चात् किसी विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए किसी बालक का अस्थायी रूप से उत्तरदायित्व लेने के योग्य होने की मान्यता ऐसी रीति में प्रदान करेगी जो विहित की जाए ।
(2) बोर्ड या समिति उपधारा (1) के अधीन प्रदान की गई मान्यता को लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से वापस ले सकेगी ।
Juvenile Justice Act Section-51 (JJ Act Section-51 in English)
Fit facility–
(1) The Board or the Committee shall recognise a facility being run by a Governmental organisation or a voluntary or non-governmental organisation registered under any law for the time being in force to be fit to temporarily take the responsibility of a child for a specific purpose after due inquiry regarding the suitability of the facility and the organisation to take care of the child in such manner as may be prescribed.
(2) The Board or the Committee may withdraw the recognition under sub-section (1) for reasons to be recorded in writing.
हमारा प्रयास किशोर न्याय अधिनियम (Juvenile Justice Act Section) की धारा 51 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।