कंपनी अधिनियम Companies Act (Companies Act Section-84 in Hindi) के विषय में पूर्ण जानकारी देंगे। कंपनी अधिनियम की धारा 84 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति, किसी भार के अधीन रहते हुए, किसी कंपनी की संपत्ति के रिसीवर की या उस सम्पति का प्रबन्ध करने के लिए किसी व्यक्ति की नियुक्ति के लिए आदेश अभिप्राप्त करता है या यदि कोई व्यक्ति किसी लिखत में अन्तर्विष्ट किसी शक्ति के अधीन ऐसा रिसीवर या व्यक्ति नियुक्त करता है तो वह आदेश पारित करने या नियुक्ति करने की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर कंपनी और रजिस्ट्रार को, आदेश या लिखत की प्रति सहित, ऐसी नियुक्ति की सूचना देगा, जिसे Companies Act Section-84 के अन्तर्गत परिभाषित किया गया है।
IMPORTANT HIGHLIGHT
कंपनी अधिनियम की धारा 84 (Companies Act Section-84) का विवरण
कंपनी अधिनियम की धारा 84 Companies Act Section-84 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति, किसी भार के अधीन रहते हुए, किसी कंपनी की संपत्ति के रिसीवर की या उस सम्पति का प्रबन्ध करने के लिए किसी व्यक्ति की नियुक्ति के लिए आदेश अभिप्राप्त करता है या यदि कोई व्यक्ति किसी लिखत में अन्तर्विष्ट किसी शक्ति के अधीन ऐसा रिसीवर या व्यक्ति नियुक्त करता है तो वह आदेश पारित करने या नियुक्ति करने की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर कंपनी और रजिस्ट्रार को, आदेश या लिखत की प्रति सहित, ऐसी नियुक्ति की सूचना देगा।
कंपनी अधिनियम की धारा 84 (Companies Act Section-84 in Hindi)
रिसीवर या प्रबंधक की नियुक्ति की प्रज्ञापना–
(1) यदि कोई व्यक्ति, किसी भार के अधीन रहते हुए, किसी कंपनी की संपत्ति के रिसीवर की या उस सम्पति का प्रबन्ध करने के लिए किसी व्यक्ति की नियुक्ति के लिए आदेश अभिप्राप्त करता है या यदि कोई व्यक्ति किसी लिखत में अन्तर्विष्ट किसी शक्ति के अधीन ऐसा रिसीवर या व्यक्ति नियुक्त करता है तो वह आदेश पारित करने या नियुक्ति करने की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर कंपनी और रजिस्ट्रार को, आदेश या लिखत की प्रति सहित, ऐसी नियुक्ति की सूचना देगा और रजिस्ट्रार विहित फीसों का संदाय किए जाने पर, भारों के रजिस्टर में ऐसे रिसीवर, व्यक्ति या लिखत की विशिष्टियां रजिस्टर करेगा।
(2) उपधारा (1) के अधीन नियुक्त कोई व्यक्ति, ऐसी नियुक्ति से प्रविरत हो जाने पर, उस प्रभाव की सूचना, कंपनी और रजिस्ट्रार को देगा और रजिस्ट्रार ऐसी सूचना को रजिस्टर करेगा।
Companies Act Section-84 (Company Act Section-84 in English)
Intimation of appointment of receiver or manager–
(1) If any person obtains an order for the appointment of a receiver of, or of a person to manage, the property, subject to a charge, of a company or if any person appoints such receiver or person under any power contained in any instrument, he shall,
within a period of thirty days from the date of the passing of the order or of the making of the appointment, give notice of such appointment to the company and the Registrar along with a copy of the order or instrument and the Registrar shall, on payment of the prescribed fees, register particulars of the receiver, person or instrument in the register of charges.
(2) Any person appointed under sub-section (1) shall, on ceasing to hold such appointment, give to the company and the Registrar a notice to that effect and the Registrar shall register such notice.
हमारा प्रयास कंपनी अधिनियम (Companies Act Section) की धारा 84 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स मे कमेंट करके पूछ सकते है।