कंपनी अधिनियम Companies Act (Companies Act Section-134 in Hindi) के विषय में पूर्ण जानकारी देंगे। कंपनी अधिनियम की धारा 134 के अनुसार वित्तीय विवरण पर जिसके अंतर्गत समेकित वित्तीय विवरण, यदि कोई हो, भी है, बोर्ड की ओर से उन्हें कम से कम कंपनी के अध्यक्ष द्वारा, जहां वह बोर्ड द्वारा प्राधिकृत किया गया है या दो निदेशकों द्वारा जिनमें से एक प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यदि वह कंपनी में निदेशक है होगा. कंपनी के मुख्य वित्तीय अधिकारी और कंपनी सचिव द्वारा, जहां कहीं वे नियुक्त किए जाते हैं या एकल व्यक्ति कंपनी की दशा में केवल एक निदेशक द्वारा हस्ताक्षरित किए जाने पूर्व निदेशक बोर्ड द्वारा लेखापरीक्षक को उस पर उसकी रिपोर्ट के लिए प्रस्तुत करने के लिए अनुमोदित किया जाएगा, जिसे Companies Act Section-134 के अन्तर्गत परिभाषित किया गया है।
IMPORTANT HIGHLIGHT
कंपनी अधिनियम की धारा 134 (Companies Act Section-134) का विवरण
कंपनी अधिनियम की धारा 134 Companies Act Section-134 के वित्तीय विवरण पर जिसके अंतर्गत समेकित वित्तीय विवरण, यदि कोई हो, भी है, बोर्ड की ओर से उन्हें कम से कम कंपनी के अध्यक्ष द्वारा, जहां वह बोर्ड द्वारा प्राधिकृत किया गया है या दो निदेशकों द्वारा जिनमें से एक प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यदि वह कंपनी में निदेशक है होगा. कंपनी के मुख्य वित्तीय अधिकारी और कंपनी सचिव द्वारा, जहां कहीं वे नियुक्त किए जाते हैं या एकल व्यक्ति कंपनी की दशा में केवल एक निदेशक द्वारा हस्ताक्षरित किए जाने पूर्व निदेशक बोर्ड द्वारा लेखापरीक्षक को उस पर उसकी रिपोर्ट के लिए प्रस्तुत करने के लिए अनुमोदित किया जाएगा।
कंपनी अधिनियम की धारा 134 (Companies Act Section-134 in Hindi)
वित्तीय कथन, बोर्ड की रिपोर्ट, आदि-
1) वित्तीय विवरण पर जिसके अंतर्गत समेकित वित्तीय विवरण, यदि कोई हो, भी है, बोर्ड की ओर से उन्हें कम से कम कंपनी के अध्यक्ष द्वारा, जहां वह बोर्ड द्वारा प्राधिकृत किया गया है या दो निदेशकों द्वारा जिनमें से एक प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यदि वह कंपनी में निदेशक है होगा. कंपनी के मुख्य वित्तीय अधिकारी और कंपनी सचिव द्वारा, जहां कहीं वे नियुक्त किए जाते हैं या एकल व्यक्ति कंपनी की दशा में केवल एक निदेशक द्वारा हस्ताक्षरित किए जाने पूर्व निदेशक बोर्ड द्वारा लेखापरीक्षक को उस पर उसकी रिपोर्ट के लिए प्रस्तुत करने के लिए अनुमोदित किया जाएगा।
(2) संपरीक्षक की रिपोर्ट, प्रत्येक वित्तीय विवरण के साथ संलग्न की जाएगी।
(3) साधारण अधिवेशन में कंपनी के समक्ष रखे गए विवरणों के साथ उसके निदेशक, बोर्ड द्वारा एक रिपोर्ट उपाबद्ध की जाएगी, जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित होंगे
(क) धारा 92 की उपधारा (3) के अधीन यथा उपबंधित वार्षिक विवरणी का उद्धरण
(ख) बोर्ड के अधिवेशनों की संख्या:
(ग) निदेशकों के उत्तरदायित्व का विवरण:
(घ) धारा 149 की उपधारा (6) के अधीन स्वतंत्र निदेशको द्वारा की गई घोषणा का विवरण;
(ङ) धारा 178 की उपधारा (1) के अन्तर्गत आने वाली किसी कंपनी की दशा में, निदेशकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक के संबंध में कंपनी की नीति जिसमें किसी निदेशक की अर्हताओं, सकारात्मक गुणों, स्वतंत्रता और धारा 178 की उपधारा (3) के अधीन उपबंधित अन्य विषयों को अवधारित करने वाले मापदंड भी सम्मिलित है;
(च) (i) संपरीक्षक द्वारा उसकी रिपोर्ट में; और
(ii) किसी व्यवसायरत कंपनी सचिव द्वारा सचिवीय संपरीक्षा रिपोर्ट में,
की गई प्रत्येक अर्हता, आरक्षण या प्रतिकूल टिप्पणी या इंकार पर बोर्ड द्वारा स्पष्टीकरण या टीका-टिप्पणियां;
(छ) धारा 186 के अधीन ऋणों, प्रत्याभूतियों या विनिधानों की विशिष्टियां;
(ज) धारा 188 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट पक्षकारों से सम्बन्धित संविदाओं या ठहरावों की विहित प्ररूप में विशिष्टियां;
(झ) कंपनी के कार्यकलापों की स्थिति;
(ञ) ऐसी रकमें, यदि कोई हों, जिनके लिए वह किसी आरक्षिति के रूप में रखने का प्रस्ताव करती है;
(ट) ऐसी रकम, यदि कोई हो, जिसकी वह लाभांश के रूप में संदत्त किए जाने हेतु सिफारिश करती है;
(ठ) कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले ऐसे महत्वपूर्ण परिवर्तन और टीका-टिप्पणियां, यदि कोई हों, जो कंपनी के उस वित्तीय वर्ष के अंत के मध्य घटित हुए हैं जिसके संबंध में वित्तीय विवरण है और रिपोर्ट की तारीख;
(ङ) ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी समावेशन, विदेशी मुद्रा उपार्जन और निर्गम, ऐसी रीति में जो विहित की जाए:
(ढ) कंपनी की जोखिम प्रबंधन नीति के विकास और कार्यान्वयन को उपदर्शित करने वाला विवरण जिसके अंतर्गत उसके जोखिम के ऐसे तत्वों, यदि कोई हों, की ऐसी पहचान भी है जो बोर्ड की राय में कंपनी के अस्तित्व को जोखिम में डाल सकते हैं:
(ण) वर्ष के दौरान निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व पर आरंभ की गई कंपनी द्वारा विकसित और कार्यान्वित नीति के बारे में ब्यौरे;
(त) सूचीबद्ध कंपनी और ऐसी समादत्त शेयर पूंजी, जो विहित की जाए. वाली प्रत्येक अन्य पब्लिक कंपनी की दशा में ऐसी रीति को उपदर्शित करने वाला विवरण जिसमें बोर्ड द्वारा स्वयं और उसकी समितियों तथा व्यष्टिक निदेशकों द्वारा औपचारिक वार्षिक मूल्यांकन किया गया है
(थ) ऐसे अन्य विषय, जो विहित किए जाएं।
(4) इस धारा के अधीन वित्तीय विवरण के साथ संलग्न की जाने वाली निदेशक बोर्ड की रिपोर्ट से एकल व्यक्ति कंपनी की दशा में ऐसी रिपोर्ट अभिप्रेत है, जिसमें संपरीक्षक द्वारा अपनी रिपोर्ट में की गई प्रत्येक अर्हता, आरक्षण या प्रतिकूल टिप्पण अथवा दावा त्याग पर बोर्ड द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण या टीका-टिप्पणियां अंतर्विष्ट हैं।
(5) उपधारा (3) के खंड (ग) में निर्दिष्ट निदेशकों के उत्तरदायित्व के कथन में निम्नलिखित कथन होगा-
(क) वार्षिक लेखे र तैयारी में लागू लेखा मानकों का तात्विक रूप से अनुसरण न किए जाने से संबंधित समुचित स्पष्टीकरण सहित पालन किया गया था;
(ख) निदेशकों ने ऐसी युक्तियुक्त और प्रज्ञापूर्ण लेखा नीतियों का चयन किया था और उनको लगातार लागू किया था और निर्णय तथा प्राक्कलन किए थे, जिससे वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी के कार्यकलापों और उस अवधि के लिए कंपनी के लाभ-हानि का सही और ऋजु वर्णन किया जा सके;
(ग) निदेशकों ने कंपनी की आस्तियों की सुरक्षा के लिए और कपट तथा अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार पर्याप्त लेखा अभिलेखों का अनुरक्षण करने के लिए समुचित और उचित सावधानी बरती थी;
(घ) निदेशकों ने चालू समुत्थान के आधार पर वार्षिक लेखे तैयार किए थे: और
(ङ) निदेशकों ने, सूचीबद्ध कंपनी की दशा में, कंपनी द्वारा अनुपालन किए जाने के लिए आंतरिक वित्तीय नियंत्रण अधिकथित किए थे और ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त हैं और प्रभावी रूप से प्रचालित हैं।
स्पष्टीकरण- इस खंड के प्रयोजनों के लिए “आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पद से कंपनी द्वारा अपने कारवार के सुव्यवस्थित और का संचालन को सुनिश्चित करने के लिए अंगीकृत नीतियां और प्रक्रियाएं अभिप्रेत है जिनके अंतर्गत कंपनी की नीतियों की अनुशक्ति, उसकी आस्तियों की सुरक्षा, कपट और त्रुटियों का निवारण और पता लगाना, लेखा अभिलेखों की शुद्धता और पूर्णता और विश्वसनीय वित्तीय सूचना को समय से तैयार करना भी है:
(च) निदेशकों ने सभी लागू विधियों के अनुसार और तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन भी अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणाली विकसित की थी और ऐसी प्रणालियां पर्याप्त हैं और प्रभावशाली रूप से प्रचलित हैं ।
(6) उपधारा (3) के अधीन बोर्ड की रिपोर्ट और उसके कोई उपाबंध, कंपनी के अध्यक्ष द्वारा, यदि बोर्ड द्वारा उसको प्राधिकृत किया गया है, हस्ताक्षरित किए जाएंगे और जहां वह इस प्रकार प्राधिकृत नहीं किया गया है वहां कम से कम दो निदेशकों द्वारा जिसमें से एक प्रबंध निदेशक होगा या जहां केवल एक निदेशक है वहां निदेशक द्वारा हस्ताक्षरित किए जाएंगे ।
(7) प्रत्येक वित्तीय विवरण की एक हस्ताक्षरित प्रति समेकित वित्तीय विवरण के साथ, यदि कोई हो, निम्नलिखित प्रत्येक की एक-एक प्रति के साथ जारी परिचालित या प्रकाशित की जाएगी-
(क) ऐसे वित्तीय विवरण से उपाबद्ध या उसके भागरूप कोई टिप्पणः (ख) संपरीक्षक की रिपोर्ट और
(ग) उपधारा (3) में निर्दिष्ट बोर्ड की रिपोर्ट ।
(8) यदि कोई कंपनी इस धारा के उपबंधों का उल्लंघन करेगी, तो कंपनी ऐसे जुमनि से जो पचास हजार रुपए से कम का नहीं होगा, किंतु जो पच्चीस तास रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगी और ऐसी कंप का प्रत्येक अधिकारी जो व्यतिक्रमी है कारावास से जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो पचास हजार रुपए से कम का नहीं होगा, किंतु जो पांच लाख रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से दंडनीय होगा।
Companies Act Section-134 (Company Act Section-134 in English)
Financial statement, Board‘s report, etc-
(1) The financial statement, including consolidated financial statement, if any, shall be approved by the Board of Directors before they are signed on behalf of the Board at least by the chairperson of the company where he is authorised by the Board or by two directors out of which one shall be managing director and the Chief Executive Officer, if he is a director in the company, the Chief Financial Officer and the company secretary of the company, wherever they are appointed, or in the case of a One Person Company, only by one director, for submission to the auditor for his report thereon.
(2) The auditors‘ report shall be attached to every financial statement.
(3) There shall be attached to statements laid before a company in general meeting, a report by its Board of Directors, which shall include—
(a) the extract of the annual return as provided under sub-section (3) of section 92;
(b) number of meetings of the Board;
(c) Directors‘ Responsibility Statement;
(ca) details in respect of frauds reported by auditors under sub-section (12) of section 143 other than those which are reportable to the Central Government;
(d) a statement on declaration given by independent directors under sub-section (6) of section 149;
(e) in case of a company covered under sub-section (1) of section 178, company‘s policy on directors‘ appointment and remuneration including criteria for determining qualifications, positive attributes, independence of a director and other matters provided under sub-section (3) of section 178;
(f) explanations or comments by the Board on every qualification, reservation or adverse remark or disclaimer made—
(I) by the auditor in his report; and
(ii) by the company secretary in practice in his secretarial audit report;
(g) particulars of loans, guarantees or investments under section 186;
(h) particulars of contracts or arrangements with related parties referred to in sub-section (1) of section 188 in the prescribed form;
(I) the state of the company‘s affairs;
(j) the amounts, if any, which it proposes to carry to any reserves;
(k) the amount, if any, which it recommends should be paid by way of dividend;
(l) material changes and commitments, if any, affecting the financial position of the company which have occurred between the end of the financial year of the company to which the financial statements relate and the date of the report;
(m) the conservation of energy, technology absorption, foreign exchange earnings and outgo, in such manner as may be prescribed;
(n) a statement indicating development and implementation of a risk management policy for the company including identification therein of elements of risk, if any, which in the opinion of the Board may threaten the existence of the company;
(o) the details about the policy developed and implemented by the company on corporate social responsibility initiatives taken during the year;
(p) in case of a listed company and every other public company having such paid-up share capital as may be prescribed, a statement indicating the manner in which formal annual evaluation has been made by the Board of its own performance and that of its committees and individual directors;
(q) such other matters as may be prescribed.
(4) The report of the Board of Directors to be attached to the financial statement under this section shall, in case of a One Person Company, mean a report containing explanations or comments by the Board on every qualification, reservation or adverse remark or disclaimer made by the auditor in his report.
(5) The Directors‘ Responsibility Statement referred to in clause (c) of sub-section (3) shall state that—
(a) in the preparation of the annual accounts, the applicable accounting standards had been followed along with proper explanation relating to material departures;
(b) the directors had selected such accounting policies and applied them consistently and made judgments and estimates that are reasonable and prudent so as to give a true and fair view of the state of affairs of the company at the end of the financial year and of the profit and loss of the company for that period;
(c) the directors had taken proper and sufficient care for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of this Act for safeguarding the assets of the company and for preventing and detecting fraud and other irregularities;
(d) the directors had prepared the annual accounts on a going concern basis; and
(e) the directors, in the case of a listed company, had laid down internal financial controls to be followed by the company and that such internal financial controls are adequate and were operating effectively.
Explanation— For the purposes of this clause, the term ―internal financial controls‖ means the policies and procedures adopted by the company for ensuring the orderly and efficient conduct of its business, including adherence to company‘s policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records, and the timely preparation of reliable financial information;
(f) the directors had devised proper systems to ensure compliance with the provisions of all applicable laws and that such systems were adequate and operating effectively.
(6) The Board‘s report and any annexures thereto under sub-section (3) shall be signed by its chairperson of the company if he is authorised by the Board and where he is not so authorised, shall be signed by at least two directors, one of whom shall be a managing director, or by the director where there is one director.
(7) A signed copy of every financial statement, including consolidated financial statement, if any, shall be issued, circulated or published along with a copy each of—
(a) any notes annexed to or forming part of such financial statement;
(b) the auditor‘s report; and
(c) the Board‘s report referred to in sub-section (3).
(8) If a company contravenes the provisions of this section, the company shall be punishable with fine which shall not be less than fifty thousand rupees but which may extend to twenty-five lakh rupees and every officer of the company who is in default shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to three years or with fine which shall not be less than fifty thousand rupees but which may extend to five lakh rupees, or with both.
हमारा प्रयास कंपनी अधिनियम (Companies Act Section) की धारा 134 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स मे कमेंट करके पूछ सकते है।